जब बरी किए जाने के आदेश को उलट दिया जाता है तो अपीलीय अदालत को सजा की अवधि पर अलग से सुनवाई करनी चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

Update: 2023-04-21 04:32 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हत्या के मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा पारित दो अभियुक्तों की दोषसिद्धि और सजा के आदेश को इस आधार पर रद्द कर दिया कि अभियुक्तों को सीआरपीसी की धारा 235(2) के तहत निर्धारित सजा की मात्रा पर सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया।

अदालत ने कहा कि सजा सुनाए जाने से पहले दोषी को सुनवाई का अवसर देने का सिद्धांत समान रूप से लागू होता है, जहां अपीलीय अदालत द्वारा सजा सुनाई जाती है।

जस्टिस वी. रामासुब्रमण्यन और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने कहा,

"मामले में ट्रायल कोर्ट ने ए1 और ए3 को बरी कर दिया, लेकिन उन्हें अपीलीय अदालत ने दोषी ठहराया। इसलिए अपीलीय अदालत कानून के तहत उनके खिलाफ कोई भी सजा सुनाने से पहले सीआरपीसी की धारा 235 की उप-धारा (2) के जनादेश के अनुसार उन्हें सजा की अवधि पर सुनने के लिए बाध्य थी। अपीलीय अदालत पूर्व-दृष्टया उक्त प्रक्रिया का पालन करने में विफल रही।”

भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 143, 147, 148, 323, 324, 307, 302 और 149 के तहत अपराधों के लिए 1999 में ग्यारह आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।

ट्रायल कोर्ट ने सभी ग्यारह अभियुक्तों को उक्त प्रावधानों के तहत अपराध के लिए बरी कर दिया। हालांकि, हाईकोर्ट ने उपस्थित अपीलकर्ताओं को छोड़कर नौ अभियुक्तों को बरी करने के फैसले को बरकरार रखा।

हाईकोर्ट ने 28 जून, 2008 के आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा वर्तमान अपीलकर्ताओं को आईपीसी की धारा 302/34, धारा 326/34 के तहत दोषी ठहराया और सजा सुनाई और क्रमशः आजीवन कारावास और पांच साल के कारावास की सजा सुनाई।

सजा से व्यथित होकर अपीलकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष वर्तमान अपील दायर की।

अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि निचली अदालत द्वारा सभी अभियुक्तों को बरी किए जाने के मामले में हाईकोर्ट को किसी भी आरोपी व्यक्ति की रिहाई को तब तक पलटना नहीं चाहिए, जब तक कि निचली अदालत द्वारा सबूतों की सराहना करने में कोई विकृति न हो।

यह आगे प्रस्तुत किया गया कि हाईकोर्ट ने अपीलकर्ताओं को क्रमशः आईपीसी की धारा 302 और 326 के तहत अपराधों के लिए आजीवन कारावास और पांच साल के कारावास की सजा देने से पहले सजा की मात्रा पर सुनवाई का अवसर नहीं दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने देखा,

"अपीलीय अदालत को यह ध्यान रखना होगा कि बरी होने के मामले में अभियुक्त के पक्ष में निर्दोषता की दोहरी धारणा है। सबसे पहले, आपराधिक न्यायशास्त्र के तहत सभी अभियुक्तों के लिए निर्दोषता की धारणा उपलब्ध है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि सक्षम अदालत के समक्ष दोषी साबित न हो जाए। दूसरे, अभियुक्तों को बरी होने के बाद उनकी बेगुनाही का अनुमान और मजबूत हो जाता है।

न्यायालय ने आगे कहा कि अपीलीय अदालत को ट्रायल कोर्ट द्वारा रिकॉर्ड किए गए दोषमुक्ति के आदेश में हल्के ढंग से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जब तक कि साक्ष्य की प्रशंसा में घोर विकृति न हो और यदि दो विचार संभव हैं तो उसे दूसरे संभावित संस्करण को चुनने के बजाय ट्रायल द्वारा लिए गए दृष्टिकोण का पालन करना चाहिए।

अदालत ने कहा,

"सीआरपीसी की धारा 235 की उप धारा (2) के मद्देनजर, अदालत आरोपी व्यक्तियों को उनके खिलाफ सजा सुनाने से पहले सजा की मात्रा पर उनकी सजा के बाद सुनने के लिए बाध्य है।"

इस प्रकार, न्यायालय ने उपरोक्त कारणों से हाईकोर्ट के आक्षेपित निर्णय और आदेश रद्द कर दिया।

केस टाइटल: फेड्रिक कुटिन्हा बनाम कर्नाटक राज्य

साइटेशन : लाइवलॉ (एससी) 326/2023

दंड प्रक्रिया संहिता - धारा 235 (2) - अपीलीय अदालत हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को बरी करने के फैसले को उलट देती है। हालांकि सीआरपीसी की धारा 235 (2) के अनुसार सजा पर सुनवाई के बिना उन्हें सजा देती है। सुप्रीम कोर्ट ने उक्त सजा को खारिज कर दिया। कोर्ट ने अभियुक्तों की सुनवाई नहीं होने के कारण पूर्व-दृष्ट्या उक्त सजा को अवैध पाया। सीआरपीसी की धारा 235 की उप धारा (2) के मद्देनजर, अदालत आरोपी व्यक्तियों को उनके खिलाफ सजा सुनाने से पहले सजा की अवधि पर उनकी सजा के बाद सुनने के लिए बाध्य है - सिद्धांत सजा सुनाए जाने से पहले दोषी को सुनवाई का मौका देना समान रूप से लागू होता है, जहां अपीलीय अदालत द्वारा सजा दी जाती है।

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