राज्य निगम को होने वाला नुकसान सरकारी खजाने को होने वाला नुकसान है : सुप्रीम कोर्ट ने केएसईडीसीएल को रूपांतरण शुल्क देने को कहा

Update: 2023-10-09 05:03 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि किसी उपक्रम या निगम को होने वाला कोई भी नुकसान, जो पूरी तरह से राज्य के स्वामित्व में है, सरकारी खजाने को होने वाला नुकसान है।

“इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अपीलकर्ता कर्नाटक राज्य का पूर्ण स्वामित्व वाला उपक्रम/निगम है। इससे होने वाला कोई भी नुकसान सरकारी खजाने को नुकसान होगा।दूसरी ओर, प्रतिवादी ने होटल स्थापित करने के लिए आईटी से संबंधित उद्योग स्थापित करने के अपने उद्देश्य को हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया है। यदि उपयोग के ऐसे परिवर्तन की राशि प्रतिवादी से कानूनी रूप से वसूल नहीं की जाती है, तो परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता को होने वाला नुकसान सार्वजनिक हित में नहीं होगा।"

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने उस मामले का फैसला करते हुए, जिसमें एक पट्टेदार ने राज्य के स्वामित्व वाले निगम को कम दर पर भूमि उपयोग परिवर्तन शुल्क का भुगतान किया था, पट्टेदार को भूमि के व्यावसायिक उपयोग के लिए प्रचलित दर के अनुसार भुगतान करने का निर्देश दिया है।

पृष्ठभूमि तथ्य

कर्नाटक राज्य ने बैंगलोर में 'इलेक्ट्रॉनिक सिटी' की स्थापना के लिए कर्नाटक राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड ("अपीलकर्ता/पट्टाकर्ता") को शामिल किया।

2006 में, अपीलकर्ता ने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र से संबंधित परियोजना स्थापित करने के लिए एंटरटेनमेंट एंड हॉस्पिटैलिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड ("प्रतिवादी/पट्टेदार") को 0.25 एकड़ ("भूमि") का एक भूखंड आवंटित किया। आवंटित भूमि का अस्थायी मूल्य प्रति एकड़ 1 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया था।

19.07.2007 को, अपीलकर्ता ने अपनी 141वीं बोर्ड बैठक में निर्णय लिया कि आवंटन की कीमत 3.2 करोड़ प्रति एकड़ रुपये होगी। । इसके बाद, प्रतिवादी ने आवंटित भूमि के उपयोग को सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र से हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में बदलने की मांग की। आवंटन पत्र और पट्टा समझौते के अनुसार, प्रचलित दर पर अतिरिक्त शुल्क के भुगतान पर भूमि के उपयोग की प्रकृति में परिवर्तन की अनुमति थी।

अपीलकर्ता के लिपिक कर्मचारियों और अधिकारियों ने गलती से प्रतिवादी से भूमि उपयोग रूपांतरण शुल्क के कम मूल्य की मांग उठा दी।

इसके बाद, एक ऑडिट आपत्ति उठाई गई कि उपयोग परिवर्तन के समय भूमि की प्रचलित दर 3.2 करोड़ प्रति एकड़ (आवासीय उद्देश्य के लिए) रुपये थी, जबकि उपयोग में बदलाव की अनुमति बहुत कम दर पर दी गई थी। इस प्रकार, अपीलकर्ता को 46.25 लाख रुपये का नुकसान हुआ।

इसके अलावा, चूँकि भूमि का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किया जा रहा था, दर 4.48 करोड़ प्रति एकड़ होगी । इस प्रकार, अपीलकर्ता को 32 लाख रुपये की अतिरिक्त हानि हुई।

प्रतिवादी ने अपीलकर्ता से सेल डीड निष्पादित करने का अनुरोध किया। हालाँकि, अपीलकर्ता ने 4.48 करोड़ रुपये प्रति एकड़ की प्रचलित दर के अनुसार भूमि उपयोग परिवर्तन शुल्क के लिए 83.25 लाख रुपये के भुगतान की मांग करते हुए प्रतिवादी को एक डिमांड नोटिस जारी किया । प्रतिवादी ने राशि का भुगतान नहीं किया और हाईकोर्ट के समक्ष एक रिट याचिका दायर की, जिसमें अपीलकर्ता को सेल डीड निष्पादित करने का निर्देश देने की मांग की गई, जिसे एकल न्यायाधीश ने अनुमति दे दी। इंट्रा कोर्ट अपील में, हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने 28.07.2017 को अपीलकर्ता की अपील को इस आधार पर खारिज कर दिया कि यह 459 दिनों की देरी के बाद दायर की गई थी।

अपीलकर्ता ने दिनांक 28.07.2017 के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील दायर की।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

पीठ ने कहा कि अपीलकर्ता एक राज्य के स्वामित्व वाला उपक्रम है, इससे होने वाला कोई भी नुकसान सरकारी खजाने को नुकसान होगा। यदि प्रतिवादी से शेष भूमि उपयोग परिवर्तन शुल्क की वसूली नहीं की गई तो यह सार्वजनिक हित के विरुद्ध होगा।

“इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अपीलकर्ता कर्नाटक राज्य का पूर्ण स्वामित्व वाला उपक्रम/निगम है। इससे होने वाला कोई भी नुकसान सरकारी खजाने को नुकसान होगा। दूसरी ओर, प्रतिवादी ने होटल स्थापित करने के लिए आईटी से संबंधित उद्योग स्थापित करने के अपने उद्देश्य को हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया है। यदि उपयोग के ऐसे रूपांतरण की राशि प्रतिवादी से कानूनी रूप से वसूल नहीं की जाती है, तो परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता को होने वाली हानि सार्वजनिक हित में नहीं होगी। यह भी विवादित नहीं है कि समान स्थिति वाले अन्य सभी आवंटियों ने अपीलकर्ता की 141वीं बोर्ड बैठक में निर्धारित दर पर भुगतान किया है।

यह माना गया कि प्रतिवादी कम दर पर रूपांतरण शुल्क की गणना में अपीलकर्ता के लिपिक कर्मचारियों द्वारा की गई गलती का अनुचित लाभ नहीं उठा सकता है। 141वीं बोर्ड बैठक में अपीलकर्ता के निदेशक मंडल द्वारा लिए गए निर्णय को अपीलकर्ता के लिपिक कर्मचारी या अधिकारी द्वारा खारिज नहीं किया जा सकता है।

“न तो लिपिक कर्मचारी और न ही अपीलकर्ता का कोई अधिकारी 141वीं बोर्ड बैठक में लिए गए निदेशक मंडल के निर्णय को पलटने या उससे विचलित होने में सक्षम होगा। 141वीं बोर्ड बैठक प्रतिवादी द्वारा उपयोग परिवर्तन के लिए आवेदन करने और परिवर्तन के लिए मांग नोटिस जारी करने से पहले हुई है, 141वीं बोर्ड बैठक में लिए गए निर्णय का पालन नहीं करने का कोई औचित्य नहीं हो सकता है। एक वास्तविक गलती को हमेशा सुधारा जा सकता है।”

इसके अलावा, पट्टा समझौते और आवंटन पत्र में यह निर्धारित किया गया कि रुपये की दर 1 करोड़ प्रति एकड़ अस्थायी थी और अंतिम दर बाद में निर्धारित की जाएगी, जो पट्टेदार (प्रतिवादी) पर बाध्यकारी होगी।

बेंच ने कहा,

“प्रतिवादी, किसी भी तरह से, आवंटन पत्र और पट्टा समझौते के तहत दिए गए नियमों और शर्तों के खिलाफ नहीं जा सकता है। एक बार जब प्रतिवादी नियमों और शर्तों से बंध जाता है, तो बोर्ड द्वारा अपनी 141वीं बैठक में निर्धारित अंतिम दर, कलेक्टर की प्रचलित दर होने के नाते, प्रतिवादी पर बाध्यकारी होगी।"

बेंच ने माना कि डिवीजन बेंच देरी को माफ करने में अपने विवेक का प्रयोग करने में विफल रही, जिसके परिणामस्वरूप अपीलकर्ता, जो एक सार्वजनिक इकाई है, को गंभीर पूर्वाग्रह और वित्तीय नुकसान हुआ। तदनुसार, प्रतिवादी को भूमि के व्यावसायिक उपयोग पर लागू भूमि उपयोग रूपांतरण शुल्क के अनुसार रूपांतरण शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था।

केस : कर्नाटक राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड बनाम कुमाऊं एंटरटेनमेंट एंड हॉस्पिटैलिटीज प्राइवेट लिमिटेड

साइटेशन : 2023 लाइव लॉ (SC) 86

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