"वर्चुअल कोर्ट को एक विकल्प के रूप में जारी रखने की अनुमति दें": ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ ज्यूरिस्ट्स ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया
सुप्रीम कोर्ट में ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ जुरिस्ट्स ने एक विकल्प के रूप में कोर्ट में वर्चुअल मोड में सुनवाई करने और बार में विविधता बढ़ाने की अनुमति मांगी है।
कोर्ट में याचिका के माध्यम से आग्रह किया गया है कि विशेष रूप से बार के सदस्य जो विभिन्न बीमारियों, वृद्धावस्था और अन्य शारीरिक विकृति के कारण COVID19 के पूर्व टीकाकरण के परिदृश्य में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष शारीरिक (फिजिकल मोड) रूप से पेश होने में असक्षम हो गए हैं, कोर्ट द्वारा ऐसे लोगों के लीगल प्रैक्टिस के अधिकार की रक्षा की जाना चाहिए।
याचिकाकर्ता के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में वर्चुअल मोड में पेश होने के विकल्प के अधिकार की अनुमति दी जानी चाहिए।
याचिकाकर्ता एसोसिएशन में लीगल प्रैक्टिशनर्स, अधिवक्ता, कानून शिक्षक, सेवानिवृत्त न्यायाधीश और न्यायिक प्रक्रिया और नागरिकों के सामाजिक न्याय के संबंध में रुचि रखने वाले अन्य सदस्य शामिल हैं।
अधिवक्ता श्रीराम पी. की ओर से दायर की गई याचिका द्वारा भारत के नागरिकों को न्याय दिलाने और एक विकल्प के रूप में कोर्ट में वर्चुअल मोड में उपस्थित होने के अधिकार सहित उनके कानूनी अधिकारों की रक्षा करने का प्रयास किया गया है।
याचिकाकर्ता ने स्पष्ट किया है कि अधिकार के रूप में वर्चुअल मोड में उपस्थिति के विकल्प के रूप में अनुमति देने के लिए दायर वर्तमान याचिका एक जनहित याचिका नहीं है, क्योंकि यह बार के सदस्यों के अधिकारों के लिए दायर की गई है जो याचिकाकर्ता एसोसिएशन के सदस्यों के हैं ।
याचिकाकर्ता एसोसिएशन, देश भर के बार के सदस्यों की ओर से, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के मूलभूल अधिकारों के तहत कोर्ट की सुनवाई को वर्चुअल मोड में करने के एक विकल्प के रूप में तलाश करना चाहिए। यह COVID19 के रूप में एक अवसर मिला है, जिसे प्रौद्योगिकी से पूरा किया जा सकता है।
दलील में कहा गया है कि यह वकीलों के अधिकारों तक सीमित नहीं है और आगे कहा कि न्याय तक पहुंच पर अंकुश नहीं लगाया गया है लेकिन विविधता के साथ वृद्धि होनी चाहिए और कोर्ट में वर्चुअल मोड में सुनवाई के विकल्प मौजूद होने पर लागत में कमी आई है।
याचिकाकर्ता के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय ने वस्तुतः कार्य करते हुए न केवल महामारी के दौरान भी हर एक दिन अपना दरवाजा खुला रखा है, बल्कि न्याय के द्वार भी बड़े पैमाने पर आबादी के बड़े हिस्सों के लिए खोला है, जो लागत और भौगोलिक कारकों से अलग-थलग हैं।
दलील में आगे कहा गया है कि बड़े पैमाने पर टीकों की उपलब्धता नहीं होने के कारण हर किसी का टीकाकरण नहीं हो पाया है और यह तथ्य कि अभी भी टीकों की प्रभावशीलता साबित नहीं हुई है और इससे कोर्ट में सुनवाई शारीरिक रूप से होने पर बार के कमजोर स्वास्थ्य वाले सदस्यों के लिए जोखिम भरा होगा।
बार के सदस्यों और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के बीच संचार में उल्लेख किया गया कि, जहां मॉल और सिनेमा हॉल के खोलने के उदाहरण दिए गए, याचिकाकर्ता एसोसिएशन ने कहा है कि यह तुलना गलत है कि कोर्ट ऑफ लॉ में उपस्थिति अनिवार्य है। उद्धृत उदाहरणों के विपरीत कोई विकल्प नहीं है।