सुप्रीम कोर्ट का सर्कुलर : छुट्टियों के दौरान अर्जेंट सुनवाई की राहत चाहने वाले वकील लिस्टिंग के लिए वेकेशन ऑफिसर से संपर्क कर सकते हैं
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें कहा गया है कि कोई भी वकील जो, या तो अदालत की छुट्टियों के दौरान या अदालत उठने के बाद अर्जेंट मामलों में राहत की मांग करना चाहे, वह रजिस्ट्री के अधिसूचित अधिकारी से संपर्क कर सकता है। इसके बाद यदि आवश्यक हुआ तो एक बेंच गठित की जाएगी।
ऐसा अधिकारी, जो वैकेशन ऑफिसर होगा, कागजों की जांच करेगा, सक्षम प्राधिकारी से निर्देश प्राप्त करेगा और उसके बाद संबंधित वकील को निर्देशों के बारे में सूचित करेगा।
सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने आज सुबह कहा था कि कल से शुरू होने वाले शीतकालीन अवकाश के दौरान सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई अवकाश पीठ नहीं होगी।
कोर्ट 2 जनवरी, 2023 को फिर से खुलेगा।
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