सुप्रीम कोर्ट ने आधार अध्यादेश पर सुनवाई से इनकार किया, याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने को कहा

Update: 2019-04-07 07:23 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लाए गए आधार अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है और याचिकाकर्ताओं से कहा कि वह अपनी शिकायतों को लेकर पहले उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएं।

जस्टिस एस. ए. बोबड़े और जस्टिस एस. अब्दुल नजीर की पीठ ने शुक्रवार को कहा कि वो इस मामले की योग्यता पर कुछ भी व्यक्त नहीं कर रहे हैं और वो पहले इस मुद्दे पर उच्च न्यायालय के विचार जानना चाहते हैं। पीठ ने कहा, "हम उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण का फायदा उठाना चाहेंगे।"

इस दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पीठ से कहा कि यह राष्ट्रीय महत्व का विषय है क्योंकि इसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ेगा। इसलिए शीर्ष अदालत को इस मुद्दे पर फैसला करना चाहिए। हालांकि पीठ ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी और उनसे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को कहा।

गौरतलब है कि राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने 3 मार्च को आधार अध्यादेश पर अपनी सहमति दी थी, जिसमें मोबाइल सिम कार्ड प्राप्त करने और बैंक खाते खोलने के लिए आधार को प्रमाण के रूप में स्वैच्छिक उपयोग की अनुमति दी गई थी।

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