सुहैब इलियासी को बरी करने के खिलाफ दिल्ली पुलिस पहुंची सुप्रीम कोर्ट, अपील मंजूर
पूर्व टीवी एंकर सुहैब इलियासी को अपनी पत्नी की हत्या के मामले से बरी करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने को तैयार हो गया है।
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एल. नागेश्वर राव और जस्टिस एम. आर. शाह की पीठ ने दिल्ली पुलिस द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर अपील स्वीकार कर ली है। पीठ ने कहा कि उन्होंने पीड़िता अंजू सिंह की मां एवं इस मामले की शिकायतकर्ता रुकमा सिंह द्वारा दायर की गई अपील को 28 जनवरी को ही स्वीकार कर लिया है। अब दिल्ली पुलिस की अपील भी मंजूर की जाती है और इस पूरे मामले की साथ ही सुनवाई होगी।
दरअसल, निचली अदालत द्वारा दी गयी उम्रकैद की सजा को पलटते हुए इलियासी को दिल्ली उच्च न्यायालय ने 5 अक्टूबर 2018 को हत्या के आरोपों से बरी कर दिया था और इस फैसले को ही दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
गौरतलब है कि 11 जनवरी 2000 को मयूर विहार फेज-1 स्थित सुहैब के आवास पर उनकी पत्नी अंजू की चाकू लगने से संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। 28 मार्च 2000 को पुलिस ने सुहैब को गिरफ्तार किया लेकिन बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी।
निचली अदालत ने 29 मार्च, 2011 को सुहैब के खिलाफ दहेज प्रताड़ना व दहेज हत्या की धारा के तहत आरोप तय किए थे। इस पर सुहैब की सास रुकमा सिंह ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और यह मांग की थी कि सुहैब पर हत्या, सबूत मिटाने सहित अन्य धाराओं के तहत आरोप तय किये जायें। 12 अगस्त 2014 को हाईकोर्ट ने सुहैब के खिलाफ हत्या का केस चलाने का निर्देश दिया था।
हाईकोर्ट ने कहा था कि अंजू की 2 बहनों के बयानों को देखने के बाद प्रथमदृष्टया यह पाया गया है कि सुहैब के खिलाफ हत्या का मामला बनता है। 20 दिसंबर, 2017 को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने सुहैब को उम्रकैद की सजा सुनाई जिसके खिलाफ सुहैब ने दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील की थी।