प्रोबेट को समझना: एक कानूनी ढांचा

Update: 2024-10-10 06:43 GMT

मृत व्यक्ति की संपत्ति से संबंधित कानूनी मामलों में, प्रोबेट और विभाजन की प्रक्रिया मृतक की संपत्ति के भाग्य का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रोबेट वसीयत की कानूनी मान्यता को संदर्भित करता है, जबकि विभाजन के वाद अक्सर कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच संपत्ति को विभाजित करने के लिए शुरू किए जाते हैं, खासकर जब कोई वसीयत नहीं होती है।

कई मामलों में, ये दो कानूनी प्रक्रियाएं अक्सर ओवरलैप होती हैं, जिससे विभिन्न प्रश्न उठते हैं और सिविल कोर्ट और प्रोबेट कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को चुनौती मिलती है। यह लेख प्रोबेट के कानूनी ढांचे, इसके निहितार्थों और अधिकार क्षेत्र संबंधी चुनौतियों का पता लगाता है जब विभाजन के लिए वाद प्रोबेट याचिका के साथ ओवरलैप होता है।

प्रोबेट का अर्थ?

कैम्ब्रिज लेक्सिकन के अनुसार, प्रोबेट एक कानूनी प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति की वसीयत की शुद्धता/प्रामाणिकता तय करती है। इसके अलावा, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (जिसे अधिनियम कहा जाता है) के अनुसार, प्रोबेट को वसीयत की प्रमाणित प्रति के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें न्यायालय की मुहर होती है, जो निष्पादक को संपत्ति की ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत करती है। यह कानूनी प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि वसीयत वास्तविक है और मृतक की अंतिम इच्छाओं को दर्शाती है।

भारत में, अलग-अलग राज्यों में वसीयत पंजीकृत होने पर भी प्रोबेट की आवश्यकता के लिए अलग-अलग नियम हैं। भारतीय कानून वसीयत के पंजीकरण को अनिवार्य नहीं करते क्योंकि यह वैकल्पिक है। हालांकि, कुछ राज्यों में लोगों को वसीयत के पंजीकरण के बावजूद सक्षम न्यायालय से प्रोबेट लेने की आवश्यकता होती है, जबकि नई दिल्ली जैसे राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में वसीयत के लिए प्रोबेट अनिवार्य नहीं है।

इसलिए, देश भर के कई राज्यों में वसीयत के बाद अक्सर पंजीकरण और प्रोबेट होता है।

निष्पादक

अधिनियम में कहा गया है कि प्रोबेट केवल वसीयत में नामित निष्पादक को ही दिया जा सकता है, चाहे वह स्पष्ट रूप से हो या निहित रूप से। नाबालिग, अस्वस्थ दिमाग वाले व्यक्ति और संघों को अक्सर वैध निष्पादक नहीं माना जाता है।

निष्पादक वसीयत में नामित व्यक्ति होता है जिसे वसीयतकर्ता (वसीयत बनाने वाला) द्वारा वसीयत में दर्शाए गए इरादों को निष्पादित करने और वसीयत के अनुसार लाभार्थियों के बीच संपत्ति को वितरित/विभाजित करने का काम सौंपा जाता है।

प्रोबेट याचिकाओं का निर्णय

यह अधिनियम प्रोबेट याचिकाओं की प्रस्तुति और निर्णय के लिए एक व्यापक तंत्र निर्धारित करता है। प्रोबेट याचिका केवल एक प्रोबेट न्यायालय के समक्ष दायर की जा सकती है जिसमें वसीयतकर्ता की मृत्यु की तिथि, संपत्ति का विवरण, कानूनी उत्तराधिकारी, लाभार्थी, निष्पादक आदि जैसे मूलभूत विवरण दर्शाए गए हों। याचिका पर याचिकाकर्ता और वसीयत के गवाहों में से किसी एक द्वारा हस्ताक्षर और सत्यापन किया जाना चाहिए।

प्रोबेट न्यायालय आमतौर पर कानूनी उत्तराधिकारियों और संबंधित पक्षों से आपत्तियां या एनओसी मांगता है; साथ ही न्यायालय वसीयतकर्ता की संपत्तियों के मूल्य के बारे में मूल्यांकनकर्ता से मूल्यांकन रिपोर्ट मांगता है - मुख्य रूप से प्रोबेट न्यायालय के वित्तीय अधिकार क्षेत्र का निर्णय करने के लिए।

प्रोबेट याचिका पर आमतौर पर अन्य सिविल वाद के समान वाद चलाया जाता है, और इसलिए अक्सर इसे निपटाने और निर्णय लेने में वर्षों लग जाते हैं।

प्रोबेट की निर्णायकता

अधिनियम की धारा 273 के अनुसार, प्रोबेट या प्रशासन के पत्र संपत्ति पर निष्पादक के कानूनी अधिकार के निर्णायक प्रमाण के रूप में कार्य करते हैं। यह देनदारों और तीसरे पक्ष को यह जानकर सुरक्षा प्रदान करता है कि वसीयत को कानूनी रूप से मान्य किया गया है। प्रोबेट अंतिम प्रमाण के रूप में भी कार्य करता है कि वसीयत वास्तविक और वैध है, जो इसमें शामिल सभी हितधारकों को आश्वासन प्रदान करता है।

विभाजन वाद बनाम प्रोबेट याचिका

एक सामान्य कानूनी विवाद तब उत्पन्न होता है जब प्रोबेट कार्यवाही से पहले या उसके साथ विभाजन वाद दायर किया जाता है। विभाजन वाद आम तौर पर उत्तराधिकारियों के बीच संपत्ति के विभाजन की मांग करते हुए दायर किया जाता है जब संपत्ति के मालिक की मृत्यु बिना कोई वसीयत छोड़े हो जाती है।

अब यह देखना काफी आम है कि किसी मालिक के कुछ कानूनी उत्तराधिकारी विभाजन के मामले का समर्थन करते हैं और दावा करते हैं कि मृत्यु बिना वसीयत के हुई थी, जबकि अन्य कानूनी उत्तराधिकारी अक्सर वसीयत के आधार पर विभाजन वादों पर विवाद करते हैं। प्रोबेट याचिकाओं में भी इसी तरह के प्रतिवाद उठाए जाते हैं।

ऐसी चुनौतियों के कारण, अक्सर किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद संपत्ति के विभाजन के एक ही/समान मुद्दे पर दो अलग-अलग मामले लड़े जाते हैं।

सिविल कार्यवाही का कानून कहता है कि यदि कोई मामला/मुद्दा किसी सक्षम न्यायालय के समक्ष निर्णय के लिए लंबित है, तो दूसरा न्यायालय उक्त मुद्दे के लंबित रहने के दौरान उस पर निर्णय नहीं ले सकता है या/और निर्णय नहीं दे सकता है।

एक ओर, ऐसा लग सकता है कि प्रोबेट याचिका और विभाजन के वाद एक ही मुद्दे से निपटते हैं, इसलिए सीपीसी की धारा 10 बाद के मामले के लिए एक बाधा के रूप में कार्य करेगी। दूसरी ओर, हम यह मान सकते हैं कि वसीयत और बिना वसीयत के मृत्यु का प्रश्न हालांकि समान प्रतीत होता है, लेकिन उनमें बहुत अंतर है, इसलिए विचाराधीनता का प्रतिबंध लागू नहीं होता है।

यह एक सामान्य कानून है कि जहां कानून के साधारण प्रावधान कानूनी झगड़े को स्पष्ट नहीं करते हैं, तो न्यायिक मिसालें कानून के रूप में कार्य करती हैं और ऐसे मुद्दों पर शासन करने वाला सिद्धांत बन जाती हैं। इसलिए, हम इस मुद्दे के लिए कुछ प्रासंगिक केस कानूनों पर संक्षेप में चर्चा करेंगे।

प्रासंगिक मामले कानून

अमर दीप सिंह बनाम राज्य एवं अन्य के मामले में, दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि केवल प्रोबेट न्यायालयों को ही इस पर निर्णय लेने का अधिकार है।

वसीयत को लेकर भले ही सिविल वाद पहले दायर किया गया हो, प्रोबेट कोर्ट का अधिकार क्षेत्र समाप्त नहीं होता। इसके अलावा, न्यायालय ने माना कि प्रोबेट याचिकाओं पर प्रोबेट न्यायालयों द्वारा निर्णय लिया जा सकता है, और इसलिए सिविल न्यायालयों का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

शमिता सिंह बनाम रश्मि अहलूवालिया में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माना कि वसीयत, प्रशासकों के पत्रों से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेने में प्रोबेट न्यायालयों को प्राथमिकता प्राप्त है, इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने विभाजन के वाद को दिल्ली हाईकोर्ट से बॉम्बे सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था, जिसमें प्रोबेट न्यायालय में निर्णय लंबित था, इस तथ्य के बावजूद कि विभाजन का वाद समय से पहले दायर किया गया था।

व्यावहारिक निहितार्थ

सीपीसी की धारा 10 के तहत निहित सामान्य नियम किसी भी न्यायालय को किसी ऐसे मुद्दे पर निर्णय लेने से रोकता है जो पहले से ही किसी अन्य सक्षम न्यायालय के समक्ष निर्णय के लिए लंबित है, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रोबेट याचिकाओं और विभाजन के वाद के मामलों में यह लागू नहीं होता है।

यह प्रस्तुत किया गया है कि न्यायालयों ने किसी व्यक्ति की वसीयत और संपत्ति से संबंधित मुद्दों के लिए प्रोबेट याचिकाओं और प्रोबेट न्यायालयों को प्राथमिकता दी है। यद्यपि यह अवलोकन विचाराधीन के पूर्वोक्त मौलिक नियम से अलग है, लेकिन यह विशेष न्यायालयों के सिद्धांत का विस्तार है।

चूंकि प्रोबेट न्यायालय मुख्य रूप से वसीयत सहित विरासत से संबंधित मुद्दों को तय करने के लिए स्थापित किए जाते हैं, इसलिए न्यायिक मिसालें, दाखिल करने के समय की परवाह किए बिना विभाजन के वाद की तुलना में प्रोबेट याचिकाओं पर अधिक निर्भरता रखती हैं, जो कानून के स्थापित सिद्धांतों में निहित हैं।

प्रोबेट और विभाजन के वाद का अंतर्संबंध एक मृत व्यक्ति की संपत्ति तय करने की जटिलता को उजागर करता है, खासकर जब कई वारिस और परस्पर विरोधी दावे शामिल होते हैं।

यह कानूनी ढांचा किसी भी वितरण या संपत्ति के विभाजन से पहले वसीयत की प्रामाणिकता की पुष्टि करने के लिए एक उपकरण के रूप में प्रोबेट के महत्व को रेखांकित करता है। एक बार प्रोबेट दिए जाने के बाद, निष्पादक के लिए संपत्ति का प्रबंधन करना और उत्तराधिकारियों के लिए अपने हिस्से का दावा करना आसान हो जाता है, यह जानते हुए कि वसीयत को कानूनी रूप से मान्य किया गया है।

प्रोबेट किसी मृत व्यक्ति की संपत्ति से संबंधित कानूनी मामलों में एक मौलिक भूमिका निभाता है। यह वसीयत की वैधता के निर्णायक सबूत के रूप में कार्य करता है और निष्पादक को संपत्ति का प्रबंधन और वितरण करने के लिए अधिकृत करता है। जब एक ही संपत्ति के संबंध में विभाजन का वाद दायर किया जाता है, तो कानूनी प्रक्रिया अधिक जटिल हो जाती है। हालांकि, वसीयत की वैधता पर प्रोबेट कोर्ट का निर्णय प्राथमिकता लेता है, और विभाजन के वाद को अक्सर प्रोबेट कोर्ट के साथ ही निपटाया जाता है और इससे अदालतों को एक समान निर्णय पर पहुंचने में मदद मिलती है। यह दृष्टिकोण परस्पर विरोधी कानूनी परिणामों को रोकता है और यह सुनिश्चित करता है कि मृतक की संपत्ति उसके इरादों के अनुसार निष्पक्ष रूप से वितरित की जाए।

प्रोबेट याचिकाओं और विभाजन के वाद के बीच के संबंध और दोनों प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने वाले कानूनी सिद्धांतों को समझकर, व्यक्ति इन जटिल कानूनी मामलों को अधिक प्रभावी ढंग से नेविगेट कर सकते हैं। चाहे विभाजन के लिए वाद लड़ना हो या अदालत में वसीयत का वाद लड़ना हो, कानूनी ढांचे को जानने से इसमें शामिल सभी हितधारकों के अधिकारों की रक्षा करने में मदद मिलती है।

लेखक- ललित अजमानी और ममता कुमारी - विचार व्यक्तिगत हैं।

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