जॉर्जटाउन इंस्टीट्यूट फॉर विमेन, पीस एंड सिक्योरिटी द्वारा जारी 2023 के महिला, शांति और सुरक्षा सूचकांक में महिलाओं के समावेश, न्याय और सुरक्षा के मामले में भारत 177 देशों में से 128वें स्थान पर है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के हालिया आंकड़ों के अनुसार, 2018 और 2022 के बीच भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध में 12.9% की वृद्धि हुई है।
कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुए दुखद बलात्कार और हत्या के बाद पूरे देश में व्यापक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसके जवाब में पश्चिम बंगाल विधानसभा ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से टअपराजिता महिला और बाल विधेयक' पारित किया। चूंकि आपराधिक कानून समवर्ती सूची में आते हैं, इसलिए विधेयक को राज्य के राज्यपाल के साथ-साथ भारत के राष्ट्रपति से भी मंजूरी लेनी होगी और संविधान के तहत ऐसे विधेयकों को मंजूरी देने के लिए कोई निर्दिष्ट समय या बाध्यता नहीं है।
विधेयक के तीन महत्वपूर्ण तत्व हैं- बढ़ी हुई सज़ा, त्वरित जांच और न्याय का त्वरित वितरण। पश्चिम बंगाल राज्य भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) में संशोधन करने वाला पहला राज्य बन गया। इस विधेयक में BNS और POCSO Act की संबंधित धाराओं में संशोधन करने का प्रयास किया गया। यह BNS की धारा 64(1) के तहत बलात्कार के लिए सजा को 10 साल से बढ़ाकर 'जीवन भर की कैद और जुर्माने को जीवन या मृत्यु तक की कैद' कर देता है। इसी तरह के बदलावों के साथ विधेयक में धारा 66 BNS के तहत मामलों के लिए अनिवार्य मृत्युदंड का प्रस्ताव किया गया, यानी बलात्कार जो मृत्यु या लगातार निष्क्रिय अवस्था का कारण बनता है।
हालांकि बचन सिंह के मामले में मृत्युदंड की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा गया, लेकिन उस मामले में रखे गए अनुपात की हमारी समझ में एक दोष है, जिसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मिथु बनाम पंजाब राज्य (1983) में स्पष्ट किया।
बचन सिंह मामले में यह नहीं माना गया कि "मृत्युदंड संवैधानिक है" इसके बजाय यह माना गया कि "संविधान के तहत मृत्युदंड का प्रावधान करना अनुमेय है।" बचन सिंह के मामले में आईपीसी की धारा 302 (अब BNS की धारा 103) की संवैधानिकता पर सवाल उठाया गया और सवाल उठाया गया कि क्या वैकल्पिक सजा के रूप में मौत की सजा दी जा सकती है (आईपीसी की धारा 302 में आजीवन कारावास या मृत्युदंड का प्रावधान है)।
बचन सिंह के मामले में बहुमत ने आईपीसी की धारा 302 को तीन मुख्य कारणों से वैध माना: पहला, धारा 302 के तहत दी गई मौत की सजा आजीवन कारावास का विकल्प है। दूसरा, अगर मौत की सजा दी जानी है तो CrPC की धारा 354 (3) के तहत विशेष कारण दर्ज करना होगा। तीसरा, आरोपी को CrPC की धारा 235 (2) के तहत सजा के सवाल पर सुनवाई का अधिकार है।
इसलिए बचन सिंह का तर्क है कि अगर मौत की सजा को वैकल्पिक सजा के रूप में निर्धारित किया गया तो यह संवैधानिक है। जब भी मृत्युदंड को अनिवार्य बनाया जाता है तो अभियुक्त को CrPC की धारा 235 (2) के तहत कारण बताने का अवसर नहीं मिलता कि उन्हें मृत्युदंड क्यों नहीं दिया जाना चाहिए और न्यायालय को मृत्युदंड लगाने का विशेष कारण बताने के अपने दायित्व से भी मुक्ति मिल जाती है।
बचन सिंह में चर्चित सुरक्षा उपायों से वंचित करना अन्यायपूर्ण है। न्यायिक विवेक ही वह चीज है, जो हत्या के लिए वैकल्पिक दंड के रूप में भी मृत्युदंड को गैरकानूनी घोषित करने से रोकती है और आईपीसी की धारा 303 से इस विवेक का बहिष्कार इस प्रावधान को अमान्य घोषित करने का कारण है।
मिथु बनाम पंजाब राज्य में यह देखा गया कि मृत्युदंड इतना अपरिवर्तनीय, इतना असंवैधानिक है कि न्यायिक विवेक की भागीदारी के बिना इसके लिए प्रावधान करने वाला कोई भी कानून निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित नहीं कहा जा सकता है। ऐसे कानून की अनिवार्य रूप से मनमाना और दमनकारी के रूप में निंदा की जानी चाहिए। चूंकि संशोधित प्रावधान के तहत मृत्युदंड अनिवार्य सजा है, इसलिए न तो धारा 235 (2) और न ही CrPC की धारा 354 (3) तस्वीर में आती है। यदि न्यायालय के पास मृत्युदंड देने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है, तो सजा के प्रश्न पर अभियुक्त की सुनवाई करना निरर्थक है।
मिठू जजमेंट के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब राज्य बनाम दलबीर सिंह के अन्य फैसले में न्यायिक पुनर्विचार के महत्व पर प्रकाश डाला और Arms Act की धारा 27 (3) को असंवैधानिक और शामिल "उचित प्रक्रिया" ट्रायल का उल्लंघन करने वाला घोषित किया। Arms Act की धारा 27 (3) में प्रावधान है कि जो कोई भी प्रतिबंधित हथियार या प्रतिबंधित गोला-बारूद का उपयोग करता है या धारा 7 के उल्लंघन में कार्य करता है और ऐसे उपयोग या कार्य के परिणामस्वरूप किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस दोषी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाएगा। इसने अपरिवर्तनीय मृत्युदंड लगाया है, जो अधिकार और तर्क की धारणा के विपरीत है।
अदालत ने इस बात को ध्यान में रखा कि अमेरिकी संविधान के 8वें संशोधन में दी गई क्रूर और कठोर सजा के खिलाफ गारंटी हमारे संविधान का भी हिस्सा है। अनुच्छेद 13 (2) में परिकल्पित है। इसके अलावा, उन प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए जो न्यायपालिका को मृत्युदंड लगाने के मामले में विवेकाधिकार देते हैं, यानी धारा 253(2) और धारा 354(3) CrPC, न्यायालय ने ऐसे प्रावधान को न्यायिक विवेकाधिकार से वंचित करने वाला माना है, इसलिए Arms Act, 1959 की धारा 27(3) को असंवैधानिक और शून्य घोषित किया।
एक और पहलू जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, वह है निष्पक्ष सुनवाई का नियम। आपराधिक कार्यवाही में मामले के अंतिम निपटान के लिए दो मुकदमे चलाए जाते हैं। एक दोष के निर्णय के लिए और दूसरा सजा तय करने के लिए।
सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों में सजा के चरण के महत्व का बार-बार उल्लेख किया गया।
संता सिंह बनाम पंजाब राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने सजा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इसे दोष के निर्णय जितना ही महत्वपूर्ण माना और इसे एक सहायक मुद्दे के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। इसके अलावा, CrPC की धारा 235(2) कोई औपचारिकता नहीं थी, जिसे छोड़ा जा सके और इसके लिए ईमानदारी से विचार करने की आवश्यकता है जैसा कि मुनियप्पन बनाम तमिलनाडु राज्य में कहा गया।
सुप्रीम कोर्ट ने X बनाम महाराष्ट्र राज्य में कहा कि इस प्रावधान का अनिवार्य रूप से ट्रायल कोर्ट के सर्वोत्तम प्रयासों के साथ अनुपालन किया जाना चाहिए। यदि निचली अदालत इसका अनुपालन करने में विफल रहती है तो इसे अपीलीय न्यायालय के समक्ष सुधारा जाना चाहिए। अनिवार्य मृत्युदंड किसी दोषी व्यक्ति को अगली सुनवाई में सुनवाई का अवसर बाधित करता है। सजा पर सुनवाई से इनकार करना संविधान के अनुच्छेद 21 की भावना के विरुद्ध है, जो "कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया" की बात करता है।
जैसा कि मिथु बनाम पंजाब राज्य में सही ढंग से देखा गया, न्याय और निष्पक्षता के प्रश्न पर अंतिम निर्णय विधायिका के पास नहीं है। न्यायालयों को यह तय करने का अधिकार है कि किसी व्यक्ति को उसके जीवन या स्वतंत्रता से वंचित करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित है या नहीं। मृत्युदंड की अनिवार्य सजा तय करते समय विधायिका न केवल न्यायिक विवेक को छीन लेती है, बल्कि न्यायपालिका के अंतिम निर्णय लेने के अधिकार को भी छीन लेती है।
लेखक- मोहम्मद रेहान अली और सईदा बिंतुल हुदा। व्यक्त विचार व्यक्तिगत हैं।