बाबरी विध्वंस और न्यायपालिका: अयोग्यता या अक्षमता?

Update: 2024-12-09 05:38 GMT

बाबरी मस्जिद के शर्मनाक विध्वंस की 32 वीं वर्षगांठ पर, हम देखते हैं कि भानुमती का पिटारा खुल गया है। बहुसंख्यक समुदाय के वादी द्वारा कथित मंदिरों के बारे में कई मुकदमे दायर किए गए हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि मस्जिदों और दरगाहों द्वारा कब्जा की गई भूमि पर पहले से ही मंदिर थे।

संभल और अजमेर शरीफ इसके नवीनतम उदाहरण हैं। पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991, जिसने अयोध्या के अलावा अन्य पूजा स्थलों से संबंधित सभी मुकदमों को समाप्त कर दिया था, अब एक मृत पत्र बन गया है। ज्ञान वापी मामले में सुप्रीम कोर्ट की मौखिक टिप्पणियों, कि अधिनियम किसी पूजा स्थल के चरित्र का पता लगाने पर रोक नहीं लगाता है, ने एक नया "जिज्ञासा" क्षेत्राधिकार बनाया है, जिसका अब वे लोग आसानी से उपयोग कर सकते हैं जो हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर खोजना चाहते हैं (मोहन भागवत की चेतावनी के बावजूद)।

लेकिन यह मामला न्यायालय में लंबित है, जहां जमीयत उलेमा-ए-हिंद द्वारा एक याचिका दायर कर अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सुप्रीम कोर्ट से निर्देश मांगे गए हैं।

आज हमें यह सवाल पूछने की आवश्यकता है कि क्या 6 दिसंबर, 1992 के विध्वंस को टाला जा सकता था, और क्या विध्वंस सुप्रीम कोर्ट की घोर विफलता के कारण हुआ।

तीन सावधानीपूर्वक संकलित खंडों में, स्वर्गीय एजी नूरानी ने बाबरी मस्जिद पर विवाद और 1992 में इसके अंतिम विध्वंस के पूरे इतिहास और दीवानी और आपराधिक मुकदमों के कष्टदायक क्रम का दस्तावेजीकरण किया - *“बाबरी मस्जिद प्रश्न, 1528-2003: 'राष्ट्रीय सम्मान का मामला'”* (तुलिका बुक्स, 2003) शीर्षक के तहत दो खंड हैं, और तीसरी पुस्तक का शीर्षक है, *“बाबरी मस्जिद का विनाश: राष्ट्रीय अपमान”* (तुलिका बुक्स, 2014)।

विशेष रूप से दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने विध्वंस से पहले के हफ्तों और महीनों में सुप्रीम कोर्ट में हुई कार्यवाही का सारांश दिया है - 1991 से इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में बाबरी मस्जिद के आसपास के क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण और प्रस्तावित कार सेवा जैसे मुद्दों से संबंधित रिट याचिकाएं लंबित थीं।

सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जस्टिस एमएन वेंकटचलैया और जस्टिस जीएन रे की पीठ के समक्ष था। पूर्व ने सबसे अधिक बातचीत की। 5 नवंबर, 1991 को पारित एक आदेश द्वारा, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को “राम जन्मभूमि - बाबरी मस्जिद संरचनाओं की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार” ठहराया था।

मौके पर हो रही उन्मत्त गतिविधि को देखते हुए, 5 नवंबर के न्यायालय के आदेश के उल्लंघन के लिए अवमानना ​​याचिकाएं फरवरी और मार्च 1992 में ही दायर की गई थीं। लेकिन न्यायालय ने मामले को उनके तार्किक निष्कर्ष तक नहीं पहुंचाया। इस बीच, 9 जुलाई को राम मंदिर निर्माण के लिए कारसेवा शुरू हो गई थी, जबकि अवमानना ​​याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित थीं और यह तथ्य कोर्ट के संज्ञान में लाया गया। 15 जुलाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य और अन्य पक्षों को जमीन पर निर्माण करने से रोक दिया और निर्देश दिया कि अगर जमीन पर कुछ करने की जरूरत है, तो कोर्ट की पूर्व अनुमति लेनी होगी।

5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने अपने रजिस्ट्रार जनरल और दो तकनीकी विशेषज्ञों को जमीन की प्रकृति, आकार आदि और किए गए कार्यों की प्रकृति पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया। विशेषज्ञों की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कोर्ट ने कहा कि "हमें यह पता लगाने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करते हुए बड़े पैमाने पर काम किया गया था" और फिर भी किसी को अवमानना ​​का दोषी नहीं ठहराया गया। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव बेशक मूकदर्शक थे। लेकिन केंद्र सरकार ने अपने हलफनामों और दलीलों में जमीनी घटनाओं की स्पष्ट तस्वीर पेश की और कोर्ट से आगे की गतिविधि को रोकने के लिए हस्तक्षेप करने को कहा। इसके प्रमुख विधि अधिकारियों ने ईमानदारी से काम किया।

कोर्ट को दिए गए लिखित बयान में सॉलिसिटर जनरल दीपांकर गुप्ता ने कहा:

"जुलाई में राज्य सरकार ने कहा था कि भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि निर्माण को रोकना संभव नहीं था। आज केंद्र सरकार कहती है कि उस स्थिति को दोबारा नहीं होने देना चाहिए। दो चीजें जरूरी हैं। एक, उस तरह की भीड़ को आने नहीं दिया जाना चाहिए। दूसरा, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि निर्माण की मशीनरी और सामग्री नहीं लाई जाए।"

लेकिन उस दिन कोर्ट ने राज्य सरकार को समूहों को कारसेवा स्थगित करने के लिए मनाने के लिए "आखिरी मौका" देना उचित समझा। अटॉर्नी जनरल मिलन बनर्जी ने किसी भी समय देने का कड़ा विरोध किया और कहा कि राज्य केवल लोगों और सामग्री को साइट पर पहुंचने के लिए समय देने का खेल खेल रहा था।

उन्होंने कोर्ट से उसी दिन कुछ करने को कहा क्योंकि "एक या दो दिन बिल्कुल महत्वपूर्ण हो सकते हैं", और कहा कि वह "पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहे हैं क्योंकि रिपोर्ट से पता चलता है कि स्थिति उबलने के बिंदु पर पहुंच रही है ।"

लेकिन विश्वास करें या न करें, जस्टिस वेंकटचलैया ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि क्या उनके पास यह दिखाने के लिए तथ्य हैं कि स्थिति बिगड़ रही है और उन्होंने कहा कि "तैयारी कोई अपराध नहीं है।

हम केवल तभी कोई आदेश पारित करेंगे जब हम पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं कि राज्य सरकार अपने कर्तव्य में विफल रही है। तब तक दंड का अधिकार क्षेत्र अभी भी पार नहीं हुआ है। हम देखेंगे जब वे ऐसा करेंगे ।”

वास्तव में उन्होंने “किया”, और उन्होंने कैसे किया! 6 दिसंबर, 1992 को कार्य पूरा होने के बाद न्यायालय की बैठक हुई। जस्टिस वेंकटचलैया ने कहा “दुर्भाग्य से, हम समस्या की गंभीरता का आकलन करने में सक्षम नहीं थे। अब हम केवल इतना कर सकते हैं कि जल्द से जल्द तीनों गुंबदों को बहाल किया जाए।”

यहां तक ​​कि सबसे उदार व्यक्ति को भी यह कहना मुश्किल होगा कि न्यायालय भोला था। न्यायालय की निष्क्रियता का वर्णन करने के लिए अयोग्यता, अक्षमता और त्याग अभी भी हल्के शब्द होंगे।

गौरतलब है कि विध्वंस से कुछ दिन पहले ही, एक अन्य असंबंधित अवमानना ​​मामले में, जिसमें जस्टिस वेंकटचलैया पीठ में थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था: “यदि न्यायालय की इतनी घोर अवमानना ​​करने वाला व्यक्ति यह सोचे कि वह आसानी से बरी हो जाएगा, तो यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। ऐसे मामले में सहानुभूति का कोई मतलब नहीं है। उसके कृत्य के लिए कठोर दंड की आवश्यकता है, ताकि यह दूसरों के लिए भी एक उदाहरण बने और अन्य लोग ऐसी अवमानना ​​की पुनरावृत्ति न करें।”

विध्वंस के तुरंत बाद, फरवरी 1993 में, जस्टिस वेंकटचलैया भारत के मुख्य न्यायाधीश बन गए। अवमानना ​​याचिकाएं अधर में लटकी रहीं। अंततः मुख्य न्यायाधीश वेंकटचलैया की सेवानिवृत्ति की पूर्व संध्या पर उसी पीठ ने उन पर विचार किया। 24 अक्टूबर, 1994 के एक आदेश में, पीठ ने काफी खेद व्यक्त करते हुए कहा: “यह दुखद है कि एक राजनीतिक दल के नेता और मुख्यमंत्री को न्यायालय की अवमानना ​​के अपराध में दोषी ठहराया जाना है। लेकिन कानून की गरिमा को बनाए रखने के लिए ऐसा करना होगा। हम उन्हें न्यायालय की अवमानना ​​के अपराध का दोषी मानते हैं। चूंकि अवमानना ​​से बड़े मुद्दे उठते हैं जो हमारे राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने की नींव को प्रभावित करते हैं, इसलिए हम उन्हें एक दिन के सांकेतिक कारावास की सजा भी देते हैं। हम उन्हें 2000 रुपये का जुर्माना भी भरने की सजा देते हैं।

धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को नुकसान पहुंचा, और फिर भी, एक दिन के लिए “सांकेतिक” कारावास! लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने शानदार तरीके से पद त्याग दिया...

लेखक राजू रामचंद्रन सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं।

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