बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 का एक विश्लेषण

Update: 2024-09-30 10:11 GMT

वित्त मंत्रालय ने संसद में बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 का प्रस्ताव रखा। यह विधेयक भारत में बैंकिंग संरचना के लिए विनियामक ढांचे को बढ़ाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 और बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियमों 1970 और 1980 में संशोधन करना चाहता है।

मुख्य संशोधन और इसके निहितार्थ

यह विधेयक RBI Act, 1934 की धारा 42 के तहत व्याख्यात्मक प्रक्रियात्मक प्रावधानों में संशोधन करता है। धारा 42 नकद आरक्षित अनुपात (CRR) की अवधारणा से संबंधित है, जो अनुसूचित बैंकों द्वारा RBI के पास रखा जाने वाला औसत दैनिक शेष है। इस धारा में औसत दैनिक शेष को "पखवाड़े के प्रत्येक दिन के कारोबार के समापन पर रखे गए शेषों के औसत" के रूप में परिभाषित किया गया।

इसी तरह पखवाड़े को "शनिवार से दूसरे शुक्रवार तक की अवधि दोनों दिन सम्मिलित" के रूप में परिभाषित किया गया। बिल पखवाड़े की इस परिभाषा को संशोधित करते हुए इसे "प्रत्येक कैलेंडर माह के पहले दिन से पंद्रहवें दिन तक या प्रत्येक कैलेंडर माह के सोलहवें दिन से अंतिम दिन तक की अवधि दोनों दिन सम्मिलित" कर देता है। इसलिए पहले बैंकों को औसत दैनिक शेष की गणना पखवाड़े के आधार पर करनी होती थी, यानी शनिवार से शुरू होकर उसके बाद दूसरे शुक्रवार तक की 14 दिन की अवधि।

हालांकि, बिल ने पखवाड़े को महीने की 15 दिन की अवधि के रूप में तय किया, जिसमें हर महीने की पहली तारीख से 15वीं या 16वीं तारीख से अंत तक की अवधि शामिल है। यह बैंकों के लिए सुसंगत और आसान विनियामक ढांचा बनाने के लिए कार्यदिवसों को महीने में निश्चित अवधि में बदलने से लेकर सीआरआर निर्धारित करने के माध्यम से एकरूपता बनाने का प्रयास करता है।

विधेयक SBI Act, 1955 की धारा 38ए में भी संशोधन करता है। इस धारा के अनुसार, भारतीय स्टेट बैंक को अवैतनिक या दावा न किए गए लाभांश को “अवैतनिक लाभांश खाते” में स्थानांतरित करना होगा, यदि 30 दिनों के भीतर यह भुगतान न किया गया या दावा न किया गया हो। इसके अलावा, यदि हस्तांतरण के सात साल बाद भी यह दावा न किया गया हो तो इसे कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में स्थानांतरित किया जाएगा। संशोधन “लाभांश” के नाम को “धन” से बदलकर “पैसा” कर देता है। इसके अतिरिक्त, यह निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में हस्तांतरण के दायरे को केवल “धन” से बढ़ाकर “शेयर” और साथ ही “किसी भी बांड पर कोई ब्याज या मोचन राशि” कर देता है।

इसके अलावा, विधेयक बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1934 (जिसे आगे अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया) में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन करता है। यह अधिनियम में “पर्याप्त ब्याज” के लिए प्रदान की गई राशि को पांच लाख रुपये से बढ़ाकर दो करोड़ रुपये कर देता है। यह संशोधन अधिनियम की धारा 20 के तहत वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण देने की शक्ति पर सीमाओं को सीधे प्रभावित करता है। यह धारा बैंकों को किसी भी कंपनी को ऋण देने से रोकती है, जिसमें बैंक की निर्देशिका में कोई पर्याप्त हित हो। इसलिए संशोधन बैंकों की ऋण देने की शक्ति पर प्रतिबंधों को शिथिल करता है। यह मौजूदा आर्थिक स्थितियों के अनुसार राशि को आधुनिक बनाता है, क्योंकि इसमें अंतिम संशोधन 1984 में किया गया। हालांकि, यह निष्पक्षता के मुद्दे पर चिंता पैदा करता है, क्योंकि बढ़ाई गई राशि हितों के टकराव के मुद्दे को बाधित करने की प्रवृत्ति रखती है।

बिल जमाकर्ताओं द्वारा नामित व्यक्तियों की संख्या की सीमा को एक से बढ़ाकर चार कर देता है। अधिनियम इन नामित व्यक्तियों को जमा, वस्तुओं या लॉकर तक पहुंच प्रदान करता है, यदि उन्हें नामित करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। नामित व्यक्तियों को क्रमिक रूप से या एक साथ नियुक्त किया जा सकता है, जबकि अन्य उद्देश्यों के लिए उन्हें क्रमिक रूप से नियुक्त किया जा सकता है। यह जमाकर्ताओं के लिए लचीलापन बढ़ाता है, क्योंकि जमाकर्ताओं को उनकी मृत्यु की स्थिति में कई नामित व्यक्तियों के बीच धन के वितरण के अनुपात को चुनने का अधिकार है। इसके अलावा, यह विधेयक सहकारी बैंकों के निदेशकों के कामकाज और नियुक्तियों में भी हस्तक्षेप करना चाहता है।

अधिनियम की धारा 10ए के तहत बैंकिंग कंपनी का निदेशक आठ साल से अधिक समय तक पद पर नहीं रह सकता। विधेयक सहकारी बैंकों के लिए इस अवधि को आठ साल से बढ़ाकर दस साल कर देता है। इस प्रकार, इसने अंततः सहकारी बैंकों को इस धारा के दायरे में शामिल कर लिया।

इसके साथ ही, विधेयक अधिनियम की धारा 16 में संशोधन करता है, जो “साझा निदेशकों के निषेध” से संबंधित है। अब तक प्रावधान किसी भी व्यक्ति को एक ही समय में दो बैंकिंग कंपनी का निदेशक होने से रोकता था, जिससे हितों के टकराव को कम किया जा सके और प्रतिबद्धता और पारदर्शिता को बढ़ाया जा सके। 1969 के संशोधन ने उप-धारा (3) के अनुसार इसके लिए एक अपवाद बनाया, जो इस प्रकार है “उप-धारा (1) में कुछ भी रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त किसी भी निदेशक पर या उसके संबंध में लागू नहीं होगा”।

वर्तमान विधेयक ने निम्नलिखित वाक्य जोड़कर अपवाद खंड के दायरे को और बढ़ा दिया “या किसी केंद्रीय सहकारी बैंक का निदेशक जो उस राज्य सहकारी बैंक के बोर्ड में निर्वाचित हो जिसका वह सदस्य है।” संशोधन के कई निहितार्थ होंगे, इसने न केवल हितों के टकराव के मुद्दे को बढ़ाया बल्कि राज्य सहकारी बैंकों की स्वतंत्रता में भी हस्तक्षेप किया।

संवैधानिक विवाद

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 में कहा गया कि संसद को भारत के संपूर्ण क्षेत्र के लिए कानून बनाने का अधिकार है, जबकि राज्य अपने क्षेत्र के भीतर कानून बना सकते हैं। इसे अनुच्छेद 246 के साथ पढ़ा जाता है, जो संघ और राज्यों के बीच विधायी और कार्यकारी शक्ति का सीमांकन करता है। यह प्रावधान करता है कि संघ 7वीं अनुसूची की सूची I (संघ सूची) के तहत प्रदान की गई विषय वस्तु के लिए कानून बना सकता है, जबकि राज्यों की विषय वस्तु सूची II (राज्य सूची) के तहत प्रदान की जाती है। इसी तरह, सूची III यानी समवर्ती सूची में वह विषय वस्तु शामिल है, जिस पर संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ये प्रावधान संघ और राज्यों के डोमेन को स्पष्ट रूप से विभाजित करके भारतीय संघीय ढांचे की रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य करते हैं।

सहकारी बैंकों (राज्य सहकारी बैंकों पर जोर) के साथ हस्तक्षेप का मुद्दा उसी की समस्याग्रस्त संवैधानिकता के कारण उजागर होता है। यह सहकारी समितियों से निपटने के लिए केंद्र सरकार की शक्ति पर सवाल उठाता है। संघ सूची की प्रविष्टि 43 उसे भारत में बैंकों को विनियमित करने का अधिकार देती है। हालांकि यह स्पष्ट रूप से "सहकारी समितियों" को इसके दायरे से बाहर रखती है।

इसी तरह, "सहकारी समितियों" से निपटने की शक्ति सूची II की प्रविष्टि 32 के तहत प्रदान की गई। इस प्रकार यह राज्य का विषय बन जाता है। कहने की जरूरत नहीं कि "सहकारी समितियों" में "सहकारी बैंक" शामिल हैं, जैसा कि अधिनियम की धारा 56 के तहत संकेत दिया गया और पीसीआईटी बनाम टोटागर्स को-ऑप. सेल सोसाइटी के मामले में पुष्टि की गई। संविधान के अनुच्छेद 248 के आधार पर केंद्र को राज्य सूची के क्षेत्र में प्रवेश करने से सख्ती से प्रतिबंधित किया गया।

हालांकि, जब संसद में विधेयक के संघीय सिद्धांत के विपरीत होने का मुद्दा उठाया गया तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका खंडन करते हुए कहा,

"सहकारी समितियों, विशेष रूप से बैंकों के अलावा हर चीज से निपटने वाली सहकारी समितियों को कमजोर करने का कोई प्रयास नहीं है। बैंकों, बैंकिंग के लिए लाइसेंस रखने वाली सहकारी समितियों को एक नियम बनाना होगा। इसलिए हमने यह दिखाया।"

फिर भी, यदि विधेयक को संसद से अधिनियमित करने की मंजूरी मिल जाती है तो इस आधार पर विधेयक के विवादास्पद प्रावधानों को चुनौती दी जा सकती है।

विधेयक द्वारा लाए गए संशोधन कुछ गंभीर प्रक्रियात्मक और मूलभूत प्रावधानों से संबंधित हैं। विधेयक के उद्देश्य और कारणों के कथन में इसे लाने के पीछे का उद्देश्य बताया गया,

"चूंकि बैंकिंग क्षेत्र पिछले कुछ वर्षों में विकसित हुआ है। बैंक प्रशासन और निवेशकों की सुरक्षा में सुधार करने के उद्देश्य से संबंधित अधिनियमों में कुछ संशोधन करना आवश्यक हो गया है।"

विधेयक में जमाकर्ताओं, निवेशकों और बैंकिंग कंपनी सहित सभी हितधारकों के हितों को शामिल किया गया। हालांकि, कुछ प्रावधानों के प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं, जो भविष्य में पारदर्शिता को बाधित कर सकते हैं। हितों के टकराव के मुद्दे को जन्म दे सकते हैं। इसके अलावा, सहकारी बैंकों में संघ द्वारा पर्याप्त हस्तक्षेप के संघीय मुद्दे पर विधेयक खुद को सुप्रीम कोर्ट के चंगुल में पा सकता है, जो राज्यों का विषय है।

लेखक- ऋषभ शुक्ला और हिमांशु रेनिया। व्यक्त विचार व्यक्तिगत हैं।

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