महुआ मोइत्रा पर हमले के आरोप वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से कलकत्ता हाईकोर्ट का इनकार
कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को TMC सांसद महुआ मोइत्रा पर उनके निर्वाचन क्षेत्र के दौरे के दौरान कथित हमले से जुड़ी याचिका पर तत्काल सुनवाई देने से इनकार कर दिया।
मामला जस्टिस सौगत भट्टाचार्य के समक्ष मेंशन किया गया। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि कोर्ट ने पहले ही महुआ मोइत्रा के अपने निर्वाचन क्षेत्र कृष्णानगर के दौरे के दौरान सुरक्षा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद कथित तौर पर उन पर हमला हुआ और पर्याप्त सुरक्षा मौजूद नहीं थी।
वकील ने कहा, “माई लॉर्ड ने उनके दौरे के दौरान सुरक्षा का आदेश दिया था, लेकिन हमला हुआ और सुरक्षा का अभाव था।”
हालांकि, कोर्ट ने मामले को प्राथमिकता के आधार पर सुनने से इनकार करते हुए कहा कि वह इस संबंध में पहले ही आदेश पारित कर चुका है।
पहले पुलिस एस्कॉर्ट का दिया था निर्देश
इससे पहले हाईकोर्ट ने महुआ मोइत्रा के कृष्णानगर निर्वाचन क्षेत्र के दौरे के दौरान पुलिस एस्कॉर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। यह आदेश उनके दौरे के दौरान अंडे फेंके जाने और भीड़ द्वारा कथित रूप से उत्पात किए जाने के आरोपों के बाद दिया गया था।
उस समय कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि यदि एक निर्वाचित सांसद अपने ही निर्वाचन क्षेत्र में सुरक्षित नहीं है, तो यह अलग राजनीतिक विचारधारा रखने वाले आम लोगों की सुरक्षा के लिहाज से भी चिंता का विषय हो सकता है।
फिलहाल, हाईकोर्ट ने सोमवार को मामले को तत्काल सुनवाई के लिए प्राथमिकता देने से इनकार कर दिया।