पश्चिम बंगाल में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के आरोप पर हाईकोर्ट में जनहित याचिका, गुरुवार को होगी सुनवाई
पश्चिम बंगाल की सभी मस्जिदों से कथित तौर पर लाउडस्पीकर हटाए जाने के आरोप को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए सहमति दी। मामले की सुनवाई गुरुवार को होगी।
एक्टिंग चीफ जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती और जस्टिस अतरूप बनर्जी की खंडपीठ के समक्ष सीनियर एडवोकेट कल्याण बनर्जी ने मामले का उल्लेख करते हुए इसे बेहद जरूरी जनहित याचिका बताया।
कल्याण बनर्जी ने अदालत के समक्ष दावा किया कि राज्य सरकार कथित तौर पर मौखिक निर्देशों के जरिए कार्रवाई कर रही है और लाउडस्पीकर हटाने से संबंधित कोई लिखित निर्देश उपलब्ध नहीं है।
उन्होंने कहा,
"यह बेहद जरूरी जनहित याचिका है। अब सरकार केवल मौखिक निर्देशों का इस्तेमाल करती है। आपको कोई लिखित निर्देश नहीं मिलेगा।"
सीनियर एडवोकेट ने अदालत के समक्ष यह भी आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल की सभी मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटा दिए गए।
उन्होंने कहा,
"पश्चिम बंगाल की सभी मस्जिदों से सभी लाउडस्पीकर हटा दिए गए।"
कल्याण बनर्जी ने इस मामले में एक खंडपीठ के पहले के फैसले का भी हवाला दिया और कहा कि प्रस्तावित याचिका उस फैसले से संबंधित है।
दलीलें सुनने के बाद खंडपीठ ने जनहित याचिका दाखिल करने और संबंधित पक्षों को आवश्यक सूचना देने की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया।
अदालत ने कहा,
"इसे दाखिल कीजिए। हम इसे अगली सुनवाई के दिन सुनेंगे। अपनी सूचना की प्रक्रिया पूरी करके वापस आइए।"
अब मामले को गुरुवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया।