बॉम्बे हाईकोर्ट ने राखी सावंत द्वारा पूर्व पति आदिल दुर्रानी के खिलाफ 498A और 377 IPC के तहत दर्ज FIR खारिज की
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सेलेब्रिटी राखी सावंत द्वारा उनके पूर्व पति आदिल दुर्रानी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498A (क्रूरता) और 377 (असामान्य यौन कृत्य) के तहत दर्ज एफआईआर को खारिज कर दिया।
जस्टिस रेवती मोहित-डेर और सन्देश पाटिल की एक डिवीजन बेंच ने 2023 में सावंत द्वारा दुर्गानी के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को खारिज किया। उस समय यह मामला वैवाहिक विवादों से जुड़ा हुआ था।
हालांकि, अब अलग हो चुके दंपति ने अपने विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान कर लिया, और सावंत ने एफआईआर को खारिज करने पर “कोई आपत्ति नहीं” दी। अदालत में दोनों, राखी सावंत और उनके पूर्व पति, उपस्थित थे।
जस्टिस मोहित-डेर द्वारा पूछे जाने पर सावंत ने कहा,
"मुझे FIR को खारिज करने में कोई आपत्ति नहीं है।"
बेंच ने एक अन्य FIR को भी खारिज किया जो उनके पूर्व पति आदिल ने सावंत के खिलाफ व्हाट्सएप पर उनके अश्लील फोटो फैलाने के आरोप में दर्ज करवाई थी। आदिल ने अब एक हलफनामा दाखिल किया है जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें उक्त एफआईआर को खारिज करने में कोई आपत्ति नहीं है।
अदालत ने नोट किया कि दोनों पक्षों की सहमति से एफआईआर को खारिज करने की मांग की गई थी और विवाद का समाधान सौहार्दपूर्ण तरीके से हो चुका है। जब अदालत ने सावंत से पूछा, तो उन्होंने पुनः कहा कि उन्हें इस निर्णय में कोई आपत्ति नहीं है।