डिप्टी सीएम अजीत पवार के नेतृत्व वाले NCP गुट ने शरद पवार के नेतृत्व वाले NCP के विधायकों को अयोग्य ठहराने के स्पीकर के इनकार के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया

Update: 2024-02-21 11:09 GMT

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के नेतृत्व वाले NCP गुट ने बॉम्बे हाइकोर्ट में याचिका दायर कर महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर के उस फैसले को चुनौती दी, जिसमें शरद पवार के NCP गुट के विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराया गया।

याचिका राहत एवं पुनर्वास मंत्री और अजित पवार गुट के सचेतक अनिल भाईदास पाटिल के माध्यम से दायर की गई।

याचिका में दावा किया गया कि एक बार जब अजित पवार के गुट को असली NCP घोषित कर दिया गया तो प्रतिद्वंद्वी गुट के विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया जाना चाहिए।

याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि स्पीकर ने उनकी दलीलों की सराहना नहीं की।

हालांकि, इससे पहले शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

इस महीने की शुरुआत में स्पीकर ने NCP के किसी भी गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने से इनकार कर दिया और दोनों पक्षकारों की याचिकाएं खारिज कर दीं।

जहां पवार के गुट ने 41 प्रतिद्वंद्वी विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की, वहीं अजीत पवार के पक्ष ने पवार के गुट के 10 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की।

जस्टिस जीएस कुलकर्णी की पीठ के समक्ष सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने इस मामले का उल्लेख किया।

मामले की अगली सुनवाई बुधवार 21 फरवरी को होगी।

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