'24x7 कन्वीन्यंस शॉप्स की अवधारणा दुनिया भर में लोकप्रिय', बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे में रिटेल स्टोर को 24 घंटे खोलने की अनुमति दी

यह देखते हुए कि '24x7' दुकानों की अवधारणा दुनिया भर में लोकप्रिय हो गई है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को पुणे में एक कन्वीन्यंस रिटेल स्टोर को 24x7 संचालित करने की अनुमति दी।
रिटेल स्टोर- 'द न्यू शॉप' के संचालनकर्ता- याचिकाकर्ता ने अदालत से अनुरोध किया था कि वह पुणे पुलिस को निर्देश दे कि वह याचिकाकर्ता को रात 10.00 - 11.00 बजे के बाद अपना स्टोर और संचालन बंद करने के लिए मजबूर न करे।
उपर्युक्त प्रार्थना के संदर्भ में याचिका को स्वीकार करते हुए जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और अद्वैत सेठना की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा,
"हम देख सकते हैं कि समकालीन समय में, इस तरह की 24x7 शॉप्स की अवधारणा दुनिया भर में एक लोकप्रिय अवधारणा है। यह उपभोक्ताओं को खरीदारी करने में सुविधा, आसानी और लचीलापन प्रदान करती है, खासकर उन लोगों के लिए जो गैर-मानक कार्य घंटों का पालन करते हैं। यह उपभोक्ता खर्च में वृद्धि के साथ-साथ अतिरिक्त रोज़गार के अवसर पैदा करके अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाला भी माना जाता है, जो हमारे जैसे बड़े देश के लिए महत्वपूर्ण है, जहां बेरोज़गारी एक बड़ी चुनौती है...उपर्युक्त चर्चा के आलोक में, याचिका को अनुमति देने की आवश्यकता होगी। तदनुसार इसे प्रार्थना खंड (बी) के संदर्भ में अनुमति दी जाती है।"
पीठ ने कहा कि राज्य ने ऐसे लाभों को मान्यता देते हुए और वैश्विक मानकों के अनुरूप प्रगति हासिल करने के लिए, ऐसे स्टोर के समय पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया है। इसलिए, पीठ ने एक्सेलरेट प्रोडक्टएक्स वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दायर याचिका को अनुमति दे दी। यह कंपनी 'द न्यू शॉप' ब्रांड का मालिक है, जो पूरे भारत में काम करता है।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि इसे उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार (DPIIT) की ओर से स्टार्ट-अप और प्रमाणित और पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) के रूप में मान्यता दी गई है।
याचिकाकर्ताओं ने महाराष्ट्र दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 के प्रावधानों का हवाला दिया, जिसके तहत इसे 'प्रतिष्ठान या दुकान' के रूप में मान्यता दी गई थी। उन्होंने तर्क दिया कि 2017 का अधिनियम राज्य के उद्योग ऊर्जा और श्रम विभाग को उक्त अधिनियम के तहत पंजीकृत दुकानों और प्रतिष्ठानों के समय को विनियमित करने का अधिकार देता है। यह भी तर्क दिया गया कि 2017 का अधिनियम ऐसी दुकानों को खोलने या बंद करने के लिए कोई समय सीमा प्रदान नहीं करता है और इस प्रकार, यह माना जाता है कि एक सुविधा स्टोर 24x7 चलता और संचालित होता है।
न्यायाधीशों ने उल्लेख किया कि 19 दिसंबर, 2017 को जारी अधिसूचना द्वारा राज्य ने 'सार्वजनिक हित में' परमिट रूम, बीयर बार, डांस बार, हुक्का पार्लर, डिस्कोथेक और ऐसे सभी अन्य प्रतिष्ठानों के लिए खुलने और बंद होने के समय निर्दिष्ट किए हैं, जहां शराब और वाइन परोसी जाती है और सभी प्रकार की शराब की दुकानों, थिएटरों और सिनेमा प्रदर्शनी घरों के संबंध में। इसके अलावा, पीठ ने उल्लेख किया कि 31 जनवरी, 2020 को जारी एक अन्य अधिसूचना द्वारा, राज्य ने सिनेमा घरों और थिएटरों को प्रतिष्ठानों की सूची से बाहर कर दिया था। जिनके समय को 19 दिसंबर, 2017 की अधिसूचना द्वारा विनियमित किया गया था।
याचिका के जवाब में दायर राज्य के हलफनामे को पढ़ते हुए, पीठ ने दर्ज किया, "यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि याचिकाकर्ता पर अपने स्टोर को 24x7 और विशेष रूप से 10.00 - 11.00 बजे के बाद संचालित करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।"
पीठ ने पुणे पुलिस के हलफनामे पर गौर किया, जिसमें कहा गया था कि उसने याचिकाकर्ताओं को रात 11 बजे तक अपनी दुकान बंद करने का मौखिक आदेश देने में गलती की थी। कोर्ट ने महाराष्ट्र के गृह विभाग द्वारा जारी 1 अगस्त, 2016 की अधिसूचना का हवाला दिया, जो उन होटल प्रतिष्ठानों के समय को विनियमित करने के लिए 'निर्देशिका सिद्धांत' के रूप में है, जहां भोजन और शराब परोसी जाती है। पुलिस ने कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता स्टोर खाद्य पदार्थ परोस रहा था, इसलिए उसने गलती से सोचा कि यह अगस्त 2016 की अधिसूचना के अंतर्गत आएगा।
पीठ ने आदेश में कहा,
"यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा खाद्य पदार्थ बेचने के कारण कुछ भ्रम था और यह अनुमान था कि खाने के घर पर लागू प्रतिबंध याचिकाकर्ता के मामले पर भी लागू हो सकता है। हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है, जैसा कि उत्तर हलफनामे में दिए गए स्पष्ट बयानों से देखा जा सकता है, कि याचिकाकर्ता द्वारा संचालित 24x7 दुकान ऐसी प्रकृति की नहीं है, जिस पर समय सीमा का कोई प्रतिबंध लागू हो।"
इस बयान को स्वीकार करते हुए, पीठ ने स्टोर को 24x7 संचालित करने की अनुमति दी।