बॉम्बे हाईकोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को ट्रडेमार्क मामले में अंतरिम आदेश का उल्लंघन करने के लिए 50 लाख रुपये जमा कराने का निर्देश दिया

Update: 2024-07-10 12:51 GMT

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को अदालत में 50,00,000 रुपये जमा करने का निर्देश दिया है क्योंकि इसने अदालत के एक अंतरिम आदेश का उल्लंघन किया है, जिसने कंपनी को मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड द्वारा दायर ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले के संबंध में अपने कपूर उत्पादों को बेचने से रोक दिया था।

मंगलम ऑर्गेनिक्स (आवेदक) ने पतंजलि आयुर्वेद (प्रतिवादी नंबर 1) के खिलाफ एक कामर्शियल आईपीआर मुकदमा दायर किया था, जिसमें उनके कपूर उत्पादों के पासिंग और कॉपीराइट उल्लंघन का दावा किया गया था। 30.08.2023 के एक अंतरिम आदेश के माध्यम से, हाईकोर्ट ने पतंजलि को कपूर उत्पादों को बेचने से रोक दिया था। वर्तमान आवेदन में, आवेदक ने दावा किया कि पतंजलि ने अंतरिम आदेश का लगातार उल्लंघन किया है।

दिनांक 02.06.2024 के एक हलफनामे में, पतंजलि आयुर्वेद ने बिना शर्त माफी मांगी और न्यायालय के आदेशों का पालन करने का वचन दिया। हालांकि, उसी हलफनामे में, पतंजलि आयुर्वेद के निदेशक रजनीश मिश्रा (प्रतिवादी नंबर 10) ने एड-अंतरिम आदेश का उल्लंघन करने की बात स्वीकार की। उन्होंने बताया कि निषेधाज्ञा आदेश के बाद 49,57,861 रुपये मूल्य के कपूर उत्पाद बेचे गए।

जस्टिस आरआई छागला ने इस बात पर गौर किया कि पतंजलि आयुर्वेद ने खुद स्वीकार किया है कि निषेधाज्ञा आदेश के बाद से वह कपूर उत्पादों की आपूर्ति कर रही है। न्यायालय ने कहा कि निषेधाज्ञा आदेश के उल्लंघन के संबंध में प्रतिवादियों की ओर से एक प्रवेश था "जिसके लिए प्रतिवादियों को निषेधाज्ञा आदेश की अवमानना को शुद्ध करना होगा।

कोर्ट ने देखा कि कपूर के उत्पाद 24.06.2024 के बाद बेचे गए, जिसमें हाल ही में 08.07.2024 भी शामिल है। इसके अलावा, पतंजलि आयुर्वेद की वेबसाइट अभी भी कपूर उत्पाद को बिक्री के लिए सूचीबद्ध करती है। इसने टिप्पणी की, "प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा 30 अगस्त 2023 के निषेधाज्ञा आदेश का इस तरह का लगातार उल्लंघन इस न्यायालय द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।

इस प्रकार, निषेधाज्ञा आदेश की अवमानना पर आदेश पारित करने से पहले, हाईकोर्ट ने प्रतिवादी नंबर 1 को अदालत में 50,00,000 रुपये की राशि जमा करने का निर्देश दिया।

“निषेधाज्ञा आदेश की अवमानना/उल्लंघन के लिए आदेश पारित करने से पहले प्रतिवादी नंबर 1 को इस न्यायालय में इस आदेश की तारीख से एक सप्ताह की अवधि के भीतर, 50,00,000 रुपये (पचास लाख रुपये मात्र) की राशि इस न्यायालय के प्रोथोनोटरी और सीनियर मास्टर के खाते में जमा करने का निर्देश देना उचित है।

अदालत ने मामले को 19 जुलाई 2024 को आगे विचार के लिए सूचीबद्ध किया।

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