बॉम्बे हाईकोर्ट ने लॉ एंट्रेस टेस्ट के लिए आजीवन कारावास के दोषी को अस्थायी जमानत दी

Update: 2024-05-27 05:24 GMT

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा काट रहे दोषी सोहेल सलीम अंसारी को अस्थायी जमानत दी। कोर्ट ने दोषी को उक्त जमानत इसलिए दी, जिससे वह पांच साल के लॉ कोर्स में एडमिशन के लिए 30 मई, 2024 को निर्धारित महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (एमएच-सीईटी) में शामिल हो सके।

जस्टिस एनआर बोरकर और जस्टिस सोमशेखर सुंदरेसन की अवकाश पीठ ने कहा,

“ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक लगभग नौ साल से जेल में है। ऐसा प्रतीत होता है कि मुकदमे के दौरान वह कुछ अवधि के लिए जमानत पर था और उसने उसे दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया। उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम आवेदक को एक सप्ताह की अवधि के लिए अस्थायी जमानत पर रिहा करने के इच्छुक हैं।

अंसारी दिसंबर 2021 में शिवसेना पदाधिकारी रमेश बबन जाधव की हत्या के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद नौ साल से जेल में हैं। उसने लॉ एंट्रेस टेस्ट देने के लिए अस्थायी जमानत मांगी थी। उन्हें तीन अन्य लोगों के साथ डिंडोशी की सत्र अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

अंसारी ने फैसले के खिलाफ अपील दायर की और अपनी सजा को निलंबित करने के लिए अंतरिम आवेदन दायर किया। उन्होंने जेल अधिकारियों द्वारा उनका अवकाश अनुरोध अस्वीकार करने को चुनौती दी।

सहायक लोक अभियोजक प्राजक्ता शिंदे ने फर्लो और नियमित जमानत दिए जाने का विरोध किया। हालांकि, अदालत ने कहा कि अंसारी अपने मुकदमे के दौरान उसे दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग किए बिना जमानत पर था।

अंसारी के वकील इरफान उनवाला ने अस्थायी जमानत के लिए उनकी याचिका का समर्थन करने के लिए लॉ एंट्रेस टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड प्रस्तुत किया।

अदालत ने कहा कि अंसारी नौ साल से जेल में है और सजा के खिलाफ उसकी अपील अभी भी लंबित है। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने उन्हें 31 मई 2024 तक एक सप्ताह के लिए 15,000 रुपये की नकद जमानत पर रिहा करने का फैसला किया।

अदालत ने आदेश दिया कि जमानत ट्रायल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी और आवेदन को नियमित न्यायालय के समक्ष आगे विचार के लिए निर्धारित किया जाएगा। अंसारी को 31 मई, 2024 को पैठन ओपन जेल में वापस रिपोर्ट करना आवश्यक है, जहां वह वर्तमान में बंद है।

अंसारी की सजा 21 अक्टूबर, 2014 को मलाड पूर्व की घटना से संबंधित है, जहां वह और कई अन्य लोग एक हिंसक विवाद में शामिल थे, जिसके कारण रमेश बबन जाधव की मौत हो गई थी।

मुकदमे के बाद डिंडोशी के एडिशनल सेशन जज ने 23 दिसंबर, 2021 को अंसारी और उसके सह-अभियुक्तों को हत्या के लिए आईपीसी की धारा 302 के साथ-साथ हमले और आपराधिक धमकी सहित अन्य आरोपों के तहत दोषी ठहराया।

केस टाइटल- सोहेल सलीम अंसैर बनाम महाराष्ट्र राज्य

Tags:    

Similar News