भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत बार एसोसिएशन "राज्य" नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

Update: 2025-04-30 06:47 GMT

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि अगर बार एसोसिएशन को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ में "राज्य" माना जाता है, तो इससे निश्चित रूप से "अराजक" स्थिति पैदा होगी।

जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस अद्वैत सेठना की खंडपीठ ने कोल्हापुर जिला बार एसोसिएशन (KDBA) द्वारा जारी नोटिस को चुनौती देने वाली चार अधिवक्ताओं द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसके तहत एसोसिएशन ने अपने सदस्यों से 1 अप्रैल, 2025 तक अपनी सदस्यता शुल्क का भुगतान करने को कहा था, अन्यथा वे आगामी बार चुनावों में मतदान करने के पात्र नहीं होंगे।

पीठ ने कहा कि बार एसोसिएशन या तो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत सोसायटी हैं या ट्रस्ट हैं, वे अपने स्वयं के उपनियमों या नियमों द्वारा शासित हैं।

पीठ ने 21 अप्रैल को दिए आदेश में कहा,

"निश्चित रूप से, सरकार या यहां तक ​​कि बार काउंसिल का भी बार एसोसिएशनों पर कोई गहरा या व्यापक नियंत्रण नहीं है। वे एक प्रबंध समिति द्वारा शासित होते हैं, जिसे उसके सदस्यों द्वारा चुना जाता है। इसलिए, बार एसोसिएशन के कार्यों में सरकार का न तो कोई नियंत्रण है और न ही कोई हस्तक्षेप, उनके चुनावों या दिन-प्रतिदिन के कामकाज पर तो बिल्कुल भी नहीं।"

प्रबंध समिति अपने सदस्यों के कल्याण का ध्यान रखती है। जजों ने कहा कि बार एसोसिएशन अपने सदस्यों के हित में दिन-प्रतिदिन परिपत्र, नोटिस, अधिसूचनाएं आदि जारी करती हैं।

पीठ ने कहा,

"यदि बार एसोसिएशन की ऐसी सभी गतिविधियों, कार्यों और निर्णयों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा के अधीन माना जाता है, तो इस निष्कर्ष पर पहुंचकर कि बार एसोसिएशन संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ में एक 'राज्य' है, हमारी राय में, यह निश्चित रूप से एक अराजक स्थिति को जन्म देगा।"

कोर्ट ने बताया, महाराष्ट्र राज्य में 36 जिले हैं, प्रत्येक जिले में कई तालुका हैं और प्रत्येक तालुका में एक बार एसोसिएशन होने की संभावना है, जो अपने स्वयं के नियमों और विनियमों द्वारा शासित होगा।

न्यायाधीशों ने आगे कहा कि यदि वे याचिकाकर्ता की इस दलील को स्वीकार करते हैं कि याचिका पर विचार किया जाना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में सदस्यों और बार एसोसिएशनों के बीच किसी भी तरह के विवाद के लिए, हाईकोर्ट को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिकाओं पर विचार करके और ऐसे विवादों का निपटारा करके न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग करना होगा।

पीठ ने रेखांकित किया,

"हमारी राय में, यदि हम ऐसे कारणों पर रिट याचिकाओं पर विचार करते हैं, तो चीजें केवल अधिवक्ताओं द्वारा गठित बार एसोसिएशनों तक ही सीमित नहीं रहेंगी, क्योंकि यही तर्क अन्य पेशेवर निकायों जैसे डॉक्टरों, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियरों आदि के संघों पर भी लागू करने की आवश्यकता होगी, जो अपने सदस्यों और नागरिकों के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन भी करते हैं।"

जजों ने कहा, इस प्रकार, यह एक बहुत व्यापक प्रस्ताव है कि याचिकाकर्ता और बार एसोसिएशन के बीच किसी भी आपसी विवाद के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका को बनाए रखा जा सकता है।

कोर्ट ने कहा,

"अन्यथा भी, बार एसोसिएशन के कामकाज से संबंधित किसी भी चीज़ पर बार एसोसिएशन और उसके सदस्यों के बीच संबंध बार एसोसिएशन के नियमों द्वारा सीमित/शासित और नियंत्रित होते हैं, जिन्हें सदस्य बार एसोसिएशन की सदस्यता स्वीकार करते समय स्वीकार करते हैं। यदि ऐसा है, तो केवल इस कारण से कि अधिवक्ता अधिवक्ता अधिनियम द्वारा शासित होते हैं, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका में बार एसोसिएशन के खिलाफ राहत नहीं दी जा सकती है। हमारी राय में यह एक बहुत दूर की बात होगी।"

इन टिप्पणियों के साथ, पीठ ने याचिका खारिज कर दी। 

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