आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने तिरुपति उप महापौर चुनाव के दौरान कथित हिंसा की CBI/SIT जांच के लिए सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर नोटिस जारी किया

Update: 2025-03-12 09:05 GMT
आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने तिरुपति उप महापौर चुनाव के दौरान कथित हिंसा की CBI/SIT जांच के लिए सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर नोटिस जारी किया

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व राज्यसभा सांसद डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें 4 फरवरी को तिरुपति के उप महापौर के चुनाव के दौरान कथित हिंसा की CBI/SIT जांच की मांग की गई।

चीफ जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार, CBI, आंध्र प्रदेश गृह विभाग, पुलिस महानिदेशक और राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया।

स्वामी ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया हिंसा, जबरदस्ती और धमकियों से प्रभावित हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य पुलिस स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में विफल रही।

उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ टीडीपी पार्टी के सदस्यों ने चुनाव के लिए पार्षदों को ले जा रही बस पर हमला किया और मतदान को रोकने के लिए चार वार्ड पार्षदों को दिनदहाड़े अगवा कर लिया गया।

3 फरवरी को होने वाला चुनाव 4 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया, क्योंकि न्यूनतम कोरम 25 से कम केवल 22 पार्षद ही उपस्थित हुए थे। टीडीपी पार्षद आरसी मुनीकृष्णा को उप महापौर चुना गया।

राज्य चुनाव आयोग द्वारा पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया गया, लेकिन स्वामी ने आरोप लगाया कि कोई प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था लागू नहीं की गई। तिरुपति नगर निगम के उप महापौर के चुनाव में "लोकतांत्रिक सिद्धांतों का गंभीर उल्लंघन, कानून और व्यवस्था की विफलता और चुनावी कदाचार" का तर्क देते हुए स्वामी ने घटनाओं की स्वतंत्र जांच की मांग की।

उन्होंने विशेष रूप से पुलिस विभाग और राज्य चुनाव आयोग सहित सार्वजनिक अधिकारियों की भूमिका की जांच की मांग की।

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