हाईकोर्ट ने दस्तावेज पलटने के लिए लार इस्तेमाल करने पर रजिस्ट्री अधिकारियों और क्लर्कों को फटकारा
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा कि रजिस्ट्री के क्लर्क और अधिकारी याचिकाओं के पन्ने पलटने के लिए लार का इस्तेमाल न करें।
जस्टिस श्री प्रकाश सिंह ने कहा कि यह अस्वच्छ और घिनौनी है और इससे संक्रमण फैल सकता है।
कोर्ट ने रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसे दस्तावेज स्वीकार न किए जाएँ और सरकारी अधिवक्ता व चीफ स्टैंडिंग काउंसल को भी लिखित दिशा-निर्देश जारी करने को कहा।