यूपी सरकार ने किया स्वीकार- SRN हॉस्पिटल में गलत ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हुई महिला की मौत, हाई-कोर्ट ने गलतियों को ठीक करने और मुआवज़े पर विचार करने के लिए पैनल बनाया
उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने माना कि पिछले साल प्रयागराज के स्वरूप रानी हॉस्पिटल में भर्ती महिला मरीज़ की मौत गलत ब्लड ग्रुप चढ़ाने से हुई थी।
जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की बेंच ने राज्य की बात रिकॉर्ड की और ऐसी घटनाओं को रोकने और मामले में जवाबदेही तय करने के लिए तुरंत एक हाई-लेवल कमेटी बनाने का निर्देश दिया।
बेंच ने एडिशनल एडवोकेट जनरल (AAG) राहुल अग्रवाल और याचिकाकर्ता के वकीलों से उन पैरामीटर के बारे में भी मदद मांगी, जिनके अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऐसे मामलों में मुआवज़ा दे सकता है।
जानकारी के लिए, बेंच मृतक के बेटे की फाइल की गई एक रिट पिटीशन पर विचार कर रही है।
2 फरवरी, 2026 को कार्यवाही के दौरान, राज्य की ओर से AAG ने माना कि मृतक 'O' पॉजिटिव थी, लेकिन उसे 'AB' पॉजिटिव ब्लड ग्रुप दिया गया, जिससे ऑपरेशन के बाद गंभीर दिक्कतें हुईं और बाद में उसकी मौत हो गई।
कोर्ट ने यह भी नोट किया कि रिकॉर्ड में रखे गए मेडिकल डॉक्यूमेंट्स से पहली नज़र में पता चलता है कि मृतक को दिया गया बाद का इलाज सिर्फ "गलत ब्लड ग्रुप के ट्रांसफ्यूजन के बुरे असर को कम करने/काउंटर करने" की कोशिश थी।
घटना पर सख्त रुख अपनाते हुए बेंच ने कहा कि जीवन का अधिकार भारत के संविधान के आर्टिकल 21 में दिया गया एक बुनियादी अधिकार है।
कोर्ट ने कहा कि यह राज्य और उसके अधिकारियों की संवैधानिक ज़िम्मेदारी है कि वे यह पक्का करें कि इस अधिकार का किसी भी तरह से उल्लंघन न हो। कोर्ट ने साफ़ तौर पर कहा कि संबंधित मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की यह ज़िम्मेदारी थी कि वह यह पक्का करें कि उनके मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीज़ों के अधिकार सुरक्षित रहें और बताई गई घटना साफ़ तौर पर उस ज़िम्मेदारी में नाकामी दिखाती है।
राज्य ने इस बात पर कोई विवाद नहीं किया कि मौत का कारण महिला को गलत ब्लड ग्रुप चढ़ाना था, इसलिए कोर्ट ने कहा कि उसे लापरवाही के मुद्दे पर फ़ैसला करने की ज़रूरत नहीं है।
इसके अलावा, ऐसे मामलों को दोबारा होने से रोकने के लिए कोर्ट ने नए आरोपी डायरेक्टर जनरल ऑफ़ मेडिकल एजुकेशन, यूपी (रिस्पॉन्डेंट नंबर 6) को हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को एक कमेटी बनाने का निर्देश देने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने कहा कि इस कमेटी की अध्यक्षता मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल करेंगे और इसमें अलग-अलग डिपार्टमेंट के सदस्य होंगे और यह मेडिकल कॉलेज के पूरे कामकाज के लिए ज़रूरी डेटा और सुझाव इकट्ठा करेगी।
बेंच ने आगे कहा कि कमेटी को यह पक्का करना चाहिए कि भविष्य में सिर्फ़ सुविधाओं की कमी और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सिस्टम की मौजूदगी के कारण, जिससे किसी मरीज़ की मौत हो सकती है, ऐसी कोई अनहोनी न हो।
कोर्ट ने आदेश दिया कि ज़रूरी “इंफ्रास्ट्रक्चरल या प्रोसिजरल निर्देशों” की पूरी रिपोर्ट डायरेक्टर जनरल को पाँच हफ़्तों के अंदर जमा करनी होगी।
कोर्ट ने आगे साफ़ किया कि डायरेक्टर जनरल की यह ज़िम्मेदारी है कि वे इन सुरक्षा उपायों को लागू करने के लिए सभी ज़रूरी मदद, चाहे वह फ़ाइनेंशियल हो या एडमिनिस्ट्रेटिव, दें।
कोर्ट ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को भी पर्सनल एफिडेविट फ़ाइल करने का निर्देश दिया, जिसमें कमेटी की रिपोर्ट और डायरेक्टर जनरल का जवाब रिकॉर्ड में हो।
मामले की अगली सुनवाई 23 मार्च, 2026 को होगी।
Case title - Saurabh Singh vs. Swaroop Rani Hospital And 3 Others