CPC की धारा 24 के तहत ट्रांसफर आदेश के खिलाफ विशेष अपील सुनवाई योग्य नहीं, क्योंकि यह 'निर्णय' नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि CPC की धारा 24 के तहत ट्रांसफर आवेदन पर दिए गए आदेश के खिलाफ विशेष अपील इलाहाबाद हाईकोर्ट नियम, 1952 के अध्याय VIII नियम 5 के तहत सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि ऐसा आदेश कोई निर्णय नहीं है।
जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस प्रशांत कुमार की बेंच ने कहा,
“CPC की धारा 24 के तहत पारित आदेश कोई निर्णय नहीं है। इसलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट नियम, 1952 के अध्याय VIII नियम 5 के तहत इस आधार पर अपील सुनवाई योग्य नहीं है।”
CPC की धारा 24 हाईकोर्ट या जिला कोर्ट को अपनी मर्जी से या किसी भी पक्ष/पक्षों द्वारा किए गए आवेदन पर किसी भी मुकदमे या कार्यवाही को ट्रांसफर या वापस लेने की शक्तियां प्रदान करती है।
अपीलकर्ता-प्रतिवादी (पति) और प्रतिवादी-याचिकाकर्ता की शादी 22.02.2018 को हुई। शादी से एक लड़का पैदा हुआ, लेकिन दहेज की मांग के कारण पत्नी और पति के बीच संबंध खराब हो गए। पत्नी को उसके ससुराल से निकाल दिया गया और वह अपने माता-पिता और नाबालिग बेटे के साथ रह रही थी।
प्रतिवादी-याचिकाकर्ता (पत्नी) ने CPC की धारा 24 के तहत एक ट्रांसफर आवेदन दायर किया, जिसमें हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 12(1)(b) के तहत एक मामले को लखनऊ से मुरादाबाद ट्रांसफर करने की मांग की गई। 20.05.2025 को हाईकोर्ट ने मामले को प्रिंसिपल जज, फैमिली कोर्ट, लखनऊ से जिला मुरादाबाद के समकक्ष कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया।
इससे दुखी होकर पति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट नियम, 1952 के अध्याय VIII, नियम 5 के तहत विशेष अपील दायर की।
कोर्ट ने शुरू में ही कहा कि विवादित आदेश की सुनवाई योग्यता के मुद्दे पर पहले फैसला किया जाना चाहिए।
विवादित आदेश CPC की धारा 24 के तहत पारित किया गया। यह देखा गया कि कई फैसलों में यह माना गया कि ऐसा आदेश नियम 5, अध्याय VIII में इस्तेमाल किए गए शब्द के अर्थ में निर्णय नहीं है।
कोर्ट ने अमित खन्ना बनाम श्रीमती के मामले में एक समन्वय बेंच के फैसले पर भरोसा किया। सुची खन्ना ने अस्रुमति देबी बनाम कुमार रूपेंद्र देब रायकोट मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें यह माना गया कि CPC की धारा 24 के तहत दिया गया आदेश अपील करने योग्य नहीं था क्योंकि यह लेटर्स पेटेंट (कलकत्ता) के क्लॉज़ 15 के तहत कोई फैसला नहीं था।
यह देखा गया कि ऐसा आदेश मुकदमे के पक्षों के बीच विवाद के गुणों को प्रभावित नहीं करता है, और न ही यह किसी भी आधार पर मुकदमे को समाप्त करता है या निपटाता है। कोर्ट ने कहा कि ट्रांसफर के आदेश को किसी शिकायत को खारिज करने या प्रारंभिक आधार पर मुकदमे को खारिज करने के आदेश की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है।
अमित खन्ना के मामले में यह भी माना गया कि ट्रांसफर का आदेश या तो मामले की प्रगति को सुविधाजनक बनाने के लिए दिया गया एक सामान्य आदेश था, या एक ऐसा आदेश था, जिससे किसी पक्ष को कुछ असुविधा/नुकसान हुआ, लेकिन इसने पक्षों के अधिकारों और दायित्वों को अंतिम रूप से तय नहीं किया। ऐसे आदेश को फैसला नहीं कहा जा सकता।
जस्टिस रॉय की अध्यक्षता वाली बेंच ने माना कि CPC की धारा 24 के तहत पारित आदेश के खिलाफ अपील CPC की धारा 104 के तहत निर्धारित नहीं है, और CPC की धारा 105 द्वारा इसे विशेष रूप से बाहर रखा गया।
इसमें कहा गया,
"कोर्ट के अपने मूल या अपीलीय क्षेत्राधिकार के प्रयोग में पारित किसी भी आदेश के खिलाफ कोई अपील स्वीकार्य नहीं है, सिवाय उन आदेशों के जिन्हें CPC की धारा 104 के तहत अपील करने योग्य बनाया गया। अपील का अधिकार स्वाभाविक नहीं है जब तक कि यह कानून द्वारा विशेष रूप से प्रदान न किया गया हो।"
इसमें आगे कहा गया,
"चूंकि सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) की धारा 24 के तहत ट्रांसफर आवेदन पर पारित आदेश के खिलाफ अपील के लिए विशेष रूप से प्रावधान नहीं करती है। साथ ही CPC की धारा 105 के आधार पर ऐसे आदेश के खिलाफ अपील को निहित रूप से बाहर करती है। इसलिए डिवीजन बेंच ने राय दी कि केवल इस कारण से कि कोर्ट के नियमों, 1952 के नियम 5 अध्याय VIII इस संबंध में चुप है, यह अपील का क्षेत्राधिकार प्रदान नहीं करेगा, यदि कोई विपरीत व्याख्या की जाती है और अपील को स्वीकार्य माना जाता है तो यह अपील का क्षेत्राधिकार प्रदान करने के बराबर होगा जो अन्यथा विशेष रूप से प्रदान नहीं किया गया, बल्कि CPC की धारा 105 द्वारा स्पष्ट रूप से और निहित रूप से बाहर रखा गया।"
तदनुसार, कोर्ट ने अपील को अस्वीकार्य मानते हुए खारिज कर दिया।
Case Title: Vinay Mohan v. Smt. Nidhi Singh and Anr. [SPECIAL APPEAL DEFECTIVE No. - 387 of 2025]