आपराधिक मामलों का सामना कर रहे व्यक्ति को पासपोर्ट जारी करने के लिए अदालत की मंजूरी की आवश्यकता नहीं; विदेश यात्रा के मामले में अनुमति आवश्यक: इलाहाबाद हाईकोर्ट

Update: 2024-07-18 10:03 GMT

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले महीने कहा था कि भारतीय पासपोर्ट अधिनियम 1967 के तहत पासपोर्ट जारी करने के इच्छुक व्यक्ति को सक्षम न्यायालय से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, भले ही उस व्यक्ति पर आपराधिक आरोप क्यों न लगे हों।

जस्टिस आलोक माथुर और जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने स्पष्ट किया कि 1967 के अधिनियम के तहत पासपोर्ट प्राधिकरण को धारा 5(2) के अनुसार पासपोर्ट जारी करने के लिए आवेदन पर विचार करना और निर्णय लेना होता है।

न्यायालय ने कहा कि 1967 के अधिनियम में पासपोर्ट जारी करने से पहले न्यायालय की पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता वाला कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि, यदि व्यक्ति विदेश यात्रा करने की योजना बना रहा है तो ऐसी अनुमति की आवश्यकता होगी।

न्यायालय ने कहा कि पासपोर्ट जारी करने के लिए ऐसे आवेदन को उक्त अधिनियम की धारा 5 और 6 के तहत निर्धारित शर्तों में से किसी एक पर ही खारिज किया जा सकता है।

“इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि भारतीय पासपोर्ट अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी को धारा 5 के अनुसार निर्णय लेने का अधिकार है। यदि उसकी राय में यह पासपोर्ट प्रदान करने के लिए उपयुक्त मामला है, तो वह पासपोर्ट जारी करने के लिए उचित आदेश पारित कर सकता है और यदि उसे लगता है कि पासपोर्ट प्रदान करने से इनकार करने के लिए स्थितियां मौजूद हैं, तो वह भारतीय पासपोर्ट अधिनियम की धारा 6 के आधारों पर विचार करते हुए उचित आदेश पारित कर सकता है।”

इसके साथ ही न्यायालय श्रेणी ने माना कि जहां आपराधिक मामले लंबित हैं, वहां पासपोर्ट जारी करने के लिए सक्षम न्यायालय से पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है और उक्त अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

न्यायालय ने यह टिप्पणी उमापति नामक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए की, जिसका पासपोर्ट जारी करने का आवेदन पासपोर्ट प्राधिकारी द्वारा यह कहते हुए खारिज कर दिया गया था कि उसके खिलाफ दो आपराधिक मामले लंबित हैं।

पासपोर्ट जारी करने की मांग करने वाली उनकी याचिका का विरोध करते हुए, भारत के उप सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडे ने प्रस्तुत किया कि पासपोर्ट प्राधिकरण कोई निर्णय लेने के लिए बाध्य नहीं है। याचिकाकर्ता को पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए सक्षम न्यायालय में आवेदन करना चाहिए, जहां आपराधिक मामले लंबित हैं।

इस तर्क को खारिज करते हुए, न्यायालय ने कहा कि सक्षम न्यायालय से ऐसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

हालांकि, न्यायालय ने कहा कि यदि कोई आवेदक विदेश जाने की योजना बनाता है, तो उसे निस्संदेह ऐसी अनुमति लेने के लिए सक्षम न्यायालय में आवेदन करना होगा, जहां आपराधिक मामले लंबित हैं।

तदनुसार, न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 4 को याचिकाकर्ता द्वारा कानून के अनुसार प्रस्तुत आवेदन पर शीघ्रता से, मान लीजिए, चार सप्ताह की अवधि के भीतर विचार करने और निर्णय लेने का निर्देश दिया।

केस टाइटलः उमापति बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, सचिव, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली के माध्यम से और 3 अन्य 2024 लाइव लॉ (एबी) 439

केस साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (एबी) 439

ऑर्डर पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

Tags:    

Similar News