[खनन पट्टा] केवल तभी बयाना राशि जब्त की जाएगी जब दस्तावेज फर्जी पाए जाएं: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 90 लाख रुपये वापस करने का निर्देश दिया

Update: 2024-06-01 09:18 GMT

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि खनन पट्टे के लिए जमा की गई बयाना राशि तभी जब्त की जा सकती है, जब जांच के दौरान किसी व्यक्ति के दस्तावेज झूठे या फर्जी पाए जाएं।

जस्टिस अंजनी कुमार मिश्रा और जस्टिस जयंत बनर्जी की पीठ ने कहा कि "बयाना राशि जब्त करने का आदेश तभी दिया जा सकता है, जब सत्यापन के बाद किसी व्यक्ति द्वारा दाखिल कोई दस्तावेज या प्रमाण पत्र झूठा, फर्जी या गलत पाया जाए।"

न्यायालय ने फैसले में माना कि 14.08.2017 के सरकारी आदेश के खंड 17 के संबंध में, धन जब्त करने का आदेश तभी दिया जा सकता है, जब किसी व्यक्ति द्वारा दाखिल कोई दस्तावेज या प्रमाण पत्र झूठा, फर्जी या गलत पाया जाए। यह माना गया कि प्रावधान के उस भाग का पालन न करने पर कोई दंडात्मक परिणाम नहीं होगा, जिसके तहत उच्चतम बोली लगाने वाले को अपनी बोली स्वीकार किए जाने के 3 दिनों के भीतर आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे।

न्यायालय ने माना कि शासनादेश संख्या 2168/86-2019-57(सामान्य)/2017, दिनांक 09.10.2017 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में किसी भी व्यक्ति को 50 हेक्टेयर से अधिक कुल क्षेत्रफल के लिए दो से अधिक खनन पट्टे नहीं दिए जा सकते। साथ ही यह भी माना कि जिस स्थिति में इस शर्त का उल्लंघन होता है, तो अंतिम पट्टा निरस्त कर दिया जाएगा और उसके लिए जमा की गई बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी और केवल पहले दो पट्टे ही स्वीकृत रहेंगे, जिनका कुल क्षेत्रफल 50 हेक्टेयर से अधिक नहीं है। यदि आवेदक को दो या अधिक खनन पट्टों के लिए दो आशय पत्र जारी किए गए हैं या उनका क्षेत्रफल 50 हेक्टेयर से अधिक है, तो उसे किसी भी खनन क्षेत्र को चुनने का अधिकार होगा तथा शेष के लिए जमा की गई राशि सत्यापन के बाद वापस कर दी जाएगी।

न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता ने पहले ही अधिकारियों को दो पट्टों के अपने विकल्प के बारे में सूचित कर दिया था, इसलिए उसके पास यह चुनने का विकल्प था कि उसके पक्ष में जारी किए गए दो पट्टों में से कौन सा पट्टों को बरकरार रखना है।

तदनुसार, न्यायालय ने माना कि 90 लाख रुपये की जब्ती बर्दाश्त करने योग्य नहीं थी और प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता द्वारा जमा की गई बयाना राशि वापस करने का निर्देश दिया।

केस टाइटल: मेसर्स प्रज्ञासन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य [WRIT - C Number- 21022 of 2021]

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