'लिव-इन रिलेशनशिप गैर-कानूनी नहीं, राज्य जोड़ों की रक्षा करने के लिए बाध्य': इलाहाबाद हाईकोर्ट

Update: 2025-12-17 14:40 GMT

एक महत्वपूर्ण आदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट (सिंगल जज) ने बुधवार को कहा कि हालांकि लिव-इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट सभी को स्वीकार्य नहीं हो सकता है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसा रिश्ता 'गैर-कानूनी' है या शादी की पवित्रता के बिना साथ रहना कोई अपराध है।

इसमें यह भी कहा गया कि इंसान के जीवन का अधिकार "बहुत ऊंचे दर्जे" पर है, भले ही कोई जोड़ा शादीशुदा हो या शादी की पवित्रता के बिना साथ रह रहा हो।

कोर्ट ने टिप्पणी की,

"एक बार जब कोई बालिग व्यक्ति अपना पार्टनर चुन लेता है तो किसी अन्य व्यक्ति, चाहे वह परिवार का सदस्य ही क्यों न हो, उसको आपत्ति करने और उनके शांतिपूर्ण जीवन में बाधा डालने का अधिकार नहीं है। संविधान के तहत राज्य पर जो जिम्मेदारियां डाली गईं, उनके अनुसार हर नागरिक के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है।"

इन टिप्पणियों के साथ जस्टिस विवेक कुमार सिंह की बेंच ने लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों द्वारा पुलिस सुरक्षा की मांग वाली कई रिट याचिकाओं को मंज़ूरी दी। कोर्ट का विचार है कि राज्य सहमति से रहने वाले बालिगों के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करने से इनकार नहीं कर सकता।

यह आदेश महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस मामले में सिंगल जज ने किरण रावत और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2023 LiveLaw (AB) 201 में हाईकोर्ट के 2023 के डिवीजन बेंच के आदेश को स्पष्ट रूप से नामंजूर कर दिया, जिसने ऐसे रिश्तों को "सामाजिक समस्या" बताया था।

बता दें, किरण रावत मामले (2023) में डिवीजन बेंच ने टिप्पणी की थी कि 'लिव-इन' रिलेशनशिप के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को "ऐसे रिश्तों को बढ़ावा देने वाला नहीं माना जा सकता"।

यह देखते हुए कि पारंपरिक रूप से कानून शादी के पक्ष में रहा है, हाईकोर्ट ने ऐसे रिश्तों से पैदा होने वाले भावनात्मक और सामाजिक दबावों और कानूनी परेशानियों के बारे में युवाओं में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया था।

सिंगल जज के सामने मामला

जस्टिस विवेक कुमार सिंह उन याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई कर रहे थे, जिसमें लिव-इन जोड़ों ने पुलिस सुरक्षा की मांग की, क्योंकि उन्हें परिवार के सदस्यों से अपने जीवन को खतरा है।  राज्य की ओर से पेश वकील ने इन दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि भारतीय समाज लिव-इन रिलेशनशिप को शादी के विकल्प के तौर पर स्वीकार नहीं कर सकता, जिसमें सामाजिक और कानूनी जिम्मेदारियां होती हैं।

ऐसे रिश्तों को सिर्फ़ साथ रहने का एक कॉन्ट्रैक्ट बताते हुए, "जिसे हर दिन रिन्यू किया जाता है" और जिसे बिना सहमति के खत्म किया जा सकता है, राज्य ने तर्क दिया कि उन्हें सुरक्षा देना राज्य पर एक ऐसा गैर-कानूनी दायित्व डाल देगा कि वह ऐसे निजी फैसलों की रक्षा करे जो देश के सामाजिक ताने-बाने को कमजोर करते हैं।

राज्य ने आगे कहा कि पुलिस को अस्पष्ट आशंकाओं के आधार पर बिना शादी के साथ रहने वाले लोगों के लिए पर्सनल सिक्योरिटी के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। किरण रावत फैसले का हवाला दिया गया, जिसमें तर्क दिया गया कि हाईकोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप में साथ रहने वाले जोड़ों को सुरक्षा देने से इनकार कर दिया था।

दूसरी ओर, सीनियर एडवोकेट श्वेताश्व अग्रवाल, जिन्होंने एमिक्स क्यूरी के तौर पर कोर्ट की मदद की, उन्होंने तर्क दिया कि लिव-इन रिलेशनशिप को गैर-कानूनी नहीं कहा जा सकता और सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने कई फैसलों में लिव-इन रिलेशनशिप को स्वीकार किया है।

हाईकोर्ट की टिप्पणियां

एमिक्स क्यूरी की दलीलों में दम पाते हुए और राज्य के वकील के रुख से असहमत होते हुए जस्टिस सिंह ने शुरू में ही कहा कि ऐसे रिश्तों को अनैतिक माना जाता है, जबकि दूसरे इसे कम्पैटिबिलिटी के लिए एक सही विकल्प मानते हैं।

हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के साथ-साथ देश भर के हाईकोर्ट के कई मामलों का हवाला देते हुए कहा कि व्यक्तियों के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा की जानी चाहिए, भले ही वे शादी किए बिना एक साथ रह रहे हों।

खास बात यह है कि जस्टिस सिंह ने साफ तौर पर कहा कि वह किरण रावत के मामले में हाईकोर्ट (डिवीजन बेंच) द्वारा दिए गए "उसी विचार को अपनाने में असमर्थ" हैं। जस्टिस सिंह ने आगे कहा कि डिवीजन बेंच का आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसलों के अनुरूप नहीं था।

सिंगल जज ने कहा कि लता सिंह और एस. खुशबू जैसे ऐतिहासिक फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप की आलोचना नहीं की या उन्हें गलत नहीं ठहराया या सुरक्षा देने से इनकार नहीं किया। जस्टिस सिंह ने फैसला सुनाया कि किरण रावत मामले में डिवीजन बेंच के विचार ने प्रभावी रूप से इन बाध्यकारी मिसालों को नजरअंदाज कर दिया।

कोर्ट ने कहा,

"किरण रावत (उपरोक्त) में इस कोर्ट का फैसला देखने से यह साफ है कि कोर्ट ने यह नहीं कहा कि लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले सभी जोड़ों को कोर्ट की सुरक्षा का अधिकार नहीं है। यह फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसलों के अनुरूप नहीं है। मौजूदा मामलों के तथ्य किरण रावत (उपरोक्त) के मामले के तथ्यों से पूरी तरह अलग हैं।"

कोर्ट ने उक्त टिप्पणी करते हुए कहा कि किरण रावत का मामला अंतर-धार्मिक जोड़े से संबंधित है।

कोर्ट ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने लगातार उस व्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान किया, जिसने बालिग होने की उम्र हासिल कर ली है।

सिंगल जज ने कहा,

"बालिग होने पर एक व्यक्ति को कानूनन पार्टनर चुनने का अधिकार मिलता है, जिसे अगर मना किया जाता है तो यह न केवल उसके मानवाधिकारों बल्कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को भी प्रभावित करेगा।"

इस प्रकार, हाईकोर्ट ने राज्य की इस दलील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि लिव-इन रिलेशनशिप "सामाजिक ताने-बाने" को कमजोर करते हैं, कि जब युवा जोड़े अपनी असाधारण अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करते हैं, जिनकी एकमात्र 'गलती' अपनी पसंद का इस्तेमाल करना है तो वह "मूक दर्शक" नहीं रह सकता। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता बालिग हैं। उन्होंने शादी की पवित्रता के बिना एक साथ रहने का फैसला किया है, और कोर्ट को उनके फैसले पर जज करने का कोई हक नहीं है।

नतीजतन, कोर्ट ने याचिकाओं को मंज़ूर कर लिया और निर्देश दिया कि अगर याचिकाकर्ताओं के शांतिपूर्ण जीवन में कोई बाधा आती है, तो वे इस आदेश की सर्टिफाइड कॉपी के साथ संबंधित पुलिस कमिश्नर/SSP/SP से संपर्क कर सकते हैं।

कोर्ट ने आगे निर्देश दिया कि पुलिस अधिकारी यह पक्का करने के बाद कि याचिकाकर्ता बालिग हैं और अपनी मर्ज़ी से एक साथ रह रहे हैं, उन्हें तुरंत सुरक्षा देंगे।

कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर याचिकाकर्ता पढ़े-लिखे हैं और वे अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट और कानून के तहत मान्य दूसरे सर्टिफिकेट पेश करते हैं, जिससे यह साफ हो जाता है कि वे बालिग हो गए और अपनी मर्ज़ी से रह रहे हैं तो कोई भी पुलिस अधिकारी उनके खिलाफ कोई ज़बरदस्ती वाली कार्रवाई नहीं करेगा, जब तक कि उनके खिलाफ किसी भी अपराध के संबंध में कोई FIR दर्ज न हो जाए।

कोर्ट ने आगे कहा,

अगर उनके पास उम्र का कोई दस्तावेज़ी सबूत नहीं है और वे ग्रामीण बैकग्राउंड से हैं और/या अनपढ़/कम पढ़े-लिखे हैं तो पुलिस अधिकारी ऐसे लड़के या लड़की का सही उम्र पता लगाने के लिए ऑसिफिकेशन टेस्ट करवा सकता है और वह कानून के तहत मंज़ूर दूसरी प्रक्रिया का भी पालन कर सकता है।

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