इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय, वैक्यूम पैन चीनी कारखानों के कामगारों से संबंधित विवादों पर श्रम न्यायालय का अधिकार क्षेत्र

Update: 2024-08-24 11:40 GMT

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वैक्यूम पैन शुगर फैक्टरियों के कामगारों के विवादों के संबंध में उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत श्रम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बरकरार रखा है। उल्लेखनीय है कि वैक्यूम पैन शुगर फैक्टरियों के कामगारों की कार्य स्थितियां राज्य सरकार की ओर से समय-समय पर जारी किए गए स्थायी आदेशों के तहत शासित होती हैं।

चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस विकास बधवार की पीठ ने कहा,

“उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रावधानों के तहत औद्योगिक विवाद किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड के कामगारों की ओर से उठाया जा सकता है, जिनकी सेवा शर्तें उत्तर प्रदेश में वैक्यूम पैन शुगर फैक्टरियों में कामगारों के रोजगार की स्थिति को कवर करने वाले स्थायी आदेशों के तहत शासित होती हैं।”

न्यायालय ने निर्णय में पाया कि 1975 और 2015 के विनियमनों में केवल 'कर्मचारी' (Employee) की परिभाषा है, जबकि स्थायी आदेश 'कामगार' (Workman) शब्द को परिभाषित करते हैं। यह देखा गया कि उत्तर प्रदेश चीनी वेतन बोर्ड, 1991 का गठन औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य में वैक्यूम पैन शुगर इंडस्ट्रीज में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को कवर करने के लिए किया गया था, जो 'कामगार' की परिभाषा के अंतर्गत आते थे।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 70 उन विवादों को सूचीबद्ध करती है जिन्हें मध्यस्थता के लिए भेजा जा सकता है। इसमें सहकारी समिति के व्यवसाय के गठन, प्रबंधन से संबंधित कोई भी विवाद शामिल है, सिवाय किसी समिति के वेतनभोगी कर्मी के खिलाफ की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई के विवाद के।

न्यायालय ने माना कि सोसायटी के व्यवसाय से संबंधित विवाद सोसायटी के कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के परिणामस्वरूप उत्पन्न विवादों से भिन्न थे। ऐसी परिस्थिति में, यह माना गया कि चूंकि सेवा शर्तें स्थायी आदेशों द्वारा शासित होती हैं, इसलिए कामगार विवादों के संबंध में श्रम न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

“नियम बनाने वाले अधिकारी विभिन्न वैधानिक अधिनियमों के बीच अंतर-क्रिया के बारे में सचेत थे और इसीलिए कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों के लिए अलग-अलग न्यायिक मंचों के लिए एक सीमा बनाई गई थी। विभिन्न वैधानिक अधिनियमों में निहित आशय स्वयं इस तथ्य का संकेत देता है कि विभिन्न अधिनियमों के तहत सेवा शर्तें अलग-अलग तरीके से शासित होंगी।”

यह माना गया कि वैक्यूम पैन शुगर इंडस्ट्रीज के कर्मचारियों के विवादों पर श्रम न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है, जिनकी सेवा शर्तें स्थायी आदेशों के तहत कवर की जाती हैं।

केस टाइटल: किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड बनाम पीठासीन अधिकारी श्रम न्यायालय और 2 अन्य [रिट - सी नंबर - 5577/2015]


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