'बेबुनियाद आरोप': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेटी से बलात्कार के आरोपी पति की जमानत रद्द करने की मांग करने वाली महिला पर ₹20 हजार का जुर्माना लगाया
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महिला की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उसने अपने पति को दी गई जमानत को रद्द करने की मांग की थी, जिस पर उसने अपनी नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया है।
जस्टिस पंकज भाटिया की पीठ ने उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया, क्योंकि उन्होंने प्रथम दृष्टया पाया कि उसके पति/आरोपी को जमानत देने के आदेश में निचली अदालत ने पाया था कि आवेदक-पत्नी द्वारा लगाए गए आरोप बेबुनियाद और लापरवाही भरे थे।
अदालत ने कहा, "इस अदालत को यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि वर्तमान आवेदक ने शुरू से ही लापरवाही भरे आरोप लगाने में कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है।"
आवेदक-पत्नी ने धारा 354-का, 376-एबी, 504 और 506 आईपीसी के तहत एफआईआर में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, पोक्सो अधिनियम-प्रथम लखनऊ द्वारा अपने पति (आरोपी) को दी गई जमानत को रद्द करने के लिए मौजूदा याचिका दायर की।
आवेदक-पत्नी (शिकायतकर्ता) के कहने पर दर्ज की गई उक्त एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि 20 अगस्त, 2020 को जब उसकी नाबालिग बेटी कमरे में सो रही थी, तो उसका पिता (आरोपी) उसके कमरे में घुस आया और उसके साथ छेड़छाड़ की।
पिता (आरोपी) को शुरू में जमानत देने से इनकार कर दिया गया था; हालांकि, POCSO के विशेष न्यायाधीश ने नवंबर 2021 में उनकी दूसरी जमानत याचिका स्वीकार कर ली। विशेष न्यायालय ने यह भी नोट किया कि आवेदक और पीड़िता के पिता के बीच वैवाहिक विवाद था, और कथित पीड़िता की भी चिकित्सकीय जांच नहीं की गई थी (क्योंकि शिकायतकर्ता/मां ने इनकार कर दिया था)।
जमानत देने के अपने आदेश में, POCSO न्यायालय ने यह भी कहा कि आवेदक और आरोपी 2010 से अलग-अलग रह रहे थे, और कथित पीड़िता 2010 से अपने माता-पिता के घर में अपनी मां के साथ थी।
यह भी नोट किया गया कि पत्नी-आवेदक द्वारा धारा 125 CrPC के तहत दायर आवेदन में कथित घटना का कोई संदर्भ नहीं था। इसलिए, यह देखते हुए कि आरोपी, इस तरह के आरोप के कारण, अगस्त 2021 से हिरासत में था और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं था, उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया।
अब उसकी जमानत रद्द करने की मांग करते हुए, आवेदक-पत्नी ने इस आधार पर हाईकोर्ट का रुख किया कि दूसरे जमानत आवेदन में, जुनैद केस 2021 में हाईकोर्ट द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार डीएलएसए या पीड़िता को पक्षकार नहीं बनाया गया।
2021 की जमानत संख्या 8227 (रोहित बनाम राज्य) में हाईकोर्ट के आदेश पर भी भरोसा किया गया, जिसमें सीआरपीसी की धारा 439 (1-ए) का हवाला दिया गया था, जिसमें कहा गया है कि अदालत को धारा 376 आईपीसी के तहत जमानत आवेदन पर विचार करते समय पीड़िता की बात सुननी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पोक्सो अधिनियम की धारा 40 के अनुसार जमानत आवेदन की सूचना शिकायकर्ता को दी जाए।
इन प्रस्तुतियों की पृष्ठभूमि में, जबकि न्यायालय ने पोक्सो अधिनियम के अधिदेश पर विचार किया, जिसमें कहा गया है कि जमानत याचिकाओं से निपटने के दौरान पीड़िता की बात सुनना आवश्यक है।
हालांकि, कोर्ट ने यह भी आकलन करने की आवश्यकता पर जोर दिया कि क्या आरोपी ने जमानत का दुरुपयोग किया है। न्यायालय ने कहा कि अभियुक्त द्वारा जमानत का दुरुपयोग करने का कोई साक्ष्य रिकॉर्ड पर नहीं है।
न्यायालय ने आगे कहा कि यह ध्यान देने योग्य है कि मां, वर्तमान आवेदक ने अपने पति के विरुद्ध निराधार और अपमानजनक आरोप लगाने में कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है, जैसा कि जमानत देने के आदेश में देखा गया था।
न्यायालय ने यह भी कहा कि जमानत रद्द करना एक गंभीर मामला है जो अभियुक्त के जीवन और स्वतंत्रता को प्रभावित करता है और इसमें लापरवाही से हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, जैसा कि वर्तमान आवेदक चाहता है।
इसे देखते हुए, न्यायालय ने उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया और उसकी याचिका खारिज कर दी, यह रेखांकित करते हुए कि वर्तमान आवेदक ने अपने पति के विरुद्ध बेबुनियाद आरोप लगाने में शुरू से ही कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है।
केस टाइटलः XXX अपनी मां के माध्यम से YYY बनाम उत्तर प्रदेश राज्य गृह विभाग के प्रधान सचिव के माध्यम से