बहराइच हिंसा-विध्वंस नोटिस | राज्य को कानून का पालन करना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्रवाई चुनिंदा तरीके से न की जाए: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा

Update: 2024-11-06 10:27 GMT

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज मौखिक रूप से उत्तर प्रदेश सरकार से यह सुनिश्चित करने को कहा कि 13 अक्टूबर को बहराइच में हुई हिंसा की घटना में कथित रूप से शामिल कुछ भवन/मकान मालिकों (23 लोग) के खिलाफ जारी किए गए ध्वस्तीकरण नोटिस के अनुसार कोई भी कार्रवाई चुनिंदा तरीके से न की जाए।

जस्टिस अताउ रहमान मसूदी ने मौखिक रूप से अतिरिक्त महाधिवक्ता वीके शाही से कहा,

“मैं जानता हूं कि राज्य के पास शांति और सौहार्द बनाए रखने की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन कृपया सुनिश्चित करें कि चीजें चुनिंदा तरीके से न की जाएं। इसमें जांच और संतुलन होना चाहिए। शांति सुनिश्चित करने का उद्देश्य एक चीज है; विध्वंस का उद्देश्य दूसरी चीज है... कृपया ऐसा कुछ भी न करें जो कानून के अनुसार न हो।”

यह मौखिक टिप्पणी एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स (इसके उपाध्यक्ष, यूपी ईस्ट, सैयद महफूजुर रहमान के माध्यम से) द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर विचार करते समय की गई, जिसमें बहराइच हिंसा मामले में आरोपियों की संपत्तियों को ध्वस्त करने की उत्तर प्रदेश सरकार की प्रस्तावित कार्रवाई को चुनौती दी गई थी।

आज मामले की सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने पाया कि जनहित याचिका पर राज्य सरकार का जवाब फाइल से गायब है और इसलिए मामले को अगले सप्ताह के लिए स्थगित करते हुए न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से मामले के निम्नलिखित तीन पहलुओं पर विशेष रूप से जवाब देने को कहा:

-क्या निजी नागरिकों को नोटिस जारी करने से पहले प्रासंगिक कानून के अनुसार सर्वेक्षण और सीमांकन किया गया था?

-क्या राज्य ने यह पता लगाने के लिए सर्वेक्षण किया था कि जिन लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं, वे संपत्ति के वास्तविक मालिक हैं या उनमें से कुछ केवल किरायेदार हैं।

-क्या नोटिस उचित प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए हैं।

जस्टिस मसूदी ने यह भी टिप्पणी की कि न्यायालय नागरिक स्वतंत्रता के मुद्दे पर स्वत: संज्ञान ले सकता है और लोगों की भावनाओं के साथ खेलने वाले लोगों को रोक सकता है, हालांकि कानून का पालन करना भी राज्य का कर्तव्य है।

जस्टिस मसूदी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने यह भी कहा कि किसी भी विध्वंस से पहले, प्रासंगिक नियमों और कानूनों के अनुसार उचित सर्वेक्षण और सीमांकन किया जाना चाहिए।

जस्टिस मसूदी ने यह भी कहा कि कोई व्यक्ति सड़क पर आकर उपद्रव नहीं कर सकता और फिर सुरक्षा की मांग नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, "ऐसा भी नहीं किया जा सकता।"

इस पृष्ठभूमि में, मामले को अगले सप्ताह के लिए स्थगित करते हुए, न्यायालय ने राज्य के वकील से कहा कि इस बीच यह सुनिश्चित किया जाए कि ऐसा कुछ भी न किया जाए जो कानून के अनुसार न हो।

न्यायालय ने कहा, "हम सभी को यह देखना होगा कि कानून का अक्षरशः पालन हो।"

यहां यह ध्यान देने योग्य है कि पिछले महीने, एक असाधारण रविवार की सुनवाई में, न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा कुंडासर-महसी-नानपारा-महाराजगंज, जिला मार्ग के किलोमीटर 38 पर स्थित घरों की संख्या बताए बिना रहने वालों को जारी किए गए नोटिस पर ध्यान दिया, जिन्हें निर्माण के लिए विधिवत अधिकृत किया गया है।

न्यायालय ने टिप्पणी की थी, "...इस न्यायालय की चेतना को यह बात चुभती है कि तीन दिन के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। कुंडासर-महसी-नानपारा-महाराजगंज, जिला मार्ग के किलोमीटर-38 पर स्थित कितने घरों को निर्माण के लिए विधिवत अधिकृत किया गया है, यह भी नोटिस से स्पष्ट नहीं है, जिस पर स्पष्टता की आवश्यकता हो सकती है।"

यद्यपि न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से ध्वस्तीकरण पर रोक नहीं लगाई थी, लेकिन उसने टिप्पणी की थी कि उसके पास यह मानने का कोई कारण नहीं है कि यूपी सरकार ध्वस्तीकरण पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अक्षरशः पालन नहीं करेगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य सरकार का यह रुख रहा है कि जिन लोगों को उसके पीडब्लू विभाग द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं, उनके भवनों/मकानों का निर्माण यूपी सड़क किनारे भूमि नियंत्रण नियम 1964 के नियम 7 का उल्लंघन करके किया गया है।

नियम 1964 के नियम 7 में कहा गया है कि भवनों का निर्माण भवन लाइनों के भीतर नहीं किया जाएगा, यानी किसी भी प्रमुख जिला सड़क (एमडीआर) की केंद्र रेखा से दूरी के भीतर, जो खुले और कृषि क्षेत्रों के लिए 60 फीट और शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए 45 फीट है।

राज्य सरकार ने कहा है कि प्रमुख जिला सड़क (एमडीआर) के केंद्र से निर्धारित दूरी के भीतर किया गया कोई भी निर्माण अवैध है और उसे ध्वस्त किया जाना चाहिए।

राज्य सरकार ने आगे तर्क दिया (जैसा कि उसके जवाबी हलफनामे में कहा गया है) कि कुंडासर-महसी-नानपारा रोड के किलोमीटर 38 के आसपास का क्षेत्र दुर्घटना-प्रवण है, क्योंकि चल रहे निर्माण ने पहले सीधी सड़क को तीखे मोड़ में बदल दिया है।

इस प्रकार, 16 अक्टूबर 2024 को, उल्लिखित सड़कों पर अतिक्रमित क्षेत्रों का निरीक्षण और सीमांकन करने के लिए 14-सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। निरीक्षण के दौरान, समिति ने पाया कि किलोमीटर 38 के पास "एस" वक्र सड़क के बहुत करीब निर्माण के कारण हुआ था, जिससे दृश्यता कम हो गई और लगातार दुर्घटनाएं हुईं।

निरीक्षण रिपोर्ट में नियम 7 के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाली 24 ऐसी इमारतों की पहचान की गई। इसके अनुसार, निरीक्षण रिपोर्ट में सूचीबद्ध 23 व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए। राज्य सरकार का दावा है कि पीडब्ल्यू विभाग ने भी पुष्टि की है कि अधिसूचित क्षेत्र में निर्माण के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई थी।

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