राहुल गांधी के खिलाफ FIR की मांग वाली याचिका खारिज

Update: 2026-05-01 08:45 GMT

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। यह याचिका उनके कथित विवादित बयान को लेकर दाखिल की गई थी।

जस्टिस विक्रम डी चौहान की पीठ ने बुधवार को खुले न्यायालय में यह आदेश सुनाया। मामले में विस्तृत आदेश अभी जारी होना बाकी है।

यह याचिका हिंदू शक्ति दल की सदस्य सिमरन गुप्ता द्वारा दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि गांधी के कथित बयान से देशभर में लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। विवाद उस कथित टिप्पणी को लेकर है, जो 2025 में AICC कार्यालय के उद्घाटन के दौरान कही गई बताई गई—“हम अब बीजेपी, आरएसएस और भारतीय राज्य, तीनों से लड़ रहे हैं।”

इससे पहले संभल की निचली अदालत ने FIR दर्ज करने की मांग वाली अर्जी खारिज कर दी थी। इसके खिलाफ दायर पुनरीक्षण याचिका भी खारिज हो गई थी, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का रुख किया।

हाईकोर्ट ने अब याचिका खारिज करते हुए निचली अदालत के फैसले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है।

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