सीतापुर में स्कूलों के युग्मन की प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, 21 अगस्त तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीतापुर ज़िले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चल रहे स्कूलों के युग्मन की प्रक्रिया के संबंध में 21 अगस्त तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया।
चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने एकल जज के 7 जुलाई, 2025 के आदेश के विरुद्ध दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। सिंगल जज ने सीतापुर में स्कूलों के युग्मन की वैधता को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया था।
अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि युग्मित स्कूल बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के तहत पड़ोस में एक स्कूल होने के मानदंड का उल्लंघन करते हैं और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21-ए का उल्लंघन करते हैं।
खंडपीठ ने कहा कि सिंगल जज के समक्ष कोई प्रति-हलफनामा दायर नहीं किया गया और एडिशनल एडवोकेट जनरल ने प्रतिवादियों द्वारा अपनाए गए रुख के संबंध में कुछ कार्यवाही विवरण और सामग्री प्रस्तुत की थी।
हालांकि, जब उन दस्तावेज़ों को खंडपीठ के समक्ष प्रस्तुत किया गया तो न्यायालय ने 'कुछ विसंगतियां' देखीं और उन्हें एडिशनल एडवोकेट जनरल के ध्यान में लाया। इसके जवाब में राज्य ने हलफनामा दायर किया, जिसमें कथित तौर पर सिंगल जज को दिखाए गए दस्तावेज़ों का एक सेट भी शामिल था, जिसमें विसंगतियों की व्याख्या की गई।
खंडपीठ ने हलफनामे को रिकॉर्ड पर लिया और अपीलकर्ताओं को उस पर प्रतिक्रिया दाखिल करने के लिए समय दिया। अब अपीलों को 21 अगस्त, 2025 को नए सिरे से सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया।
न्यायालय ने निर्देश दिया,
"इस बीच और अगली तारीख तक केवल सीतापुर जिले के संबंध में इस तथ्य के कारण कि न्यायालय ने कुछ स्पष्ट विसंगतियां देखी, जिनका स्पष्टीकरण प्रतिवादियों द्वारा मांगा गया, प्रतिवादियों द्वारा स्कूलों के युग्मन के लिए की गई प्रक्रिया के कार्यान्वयन के संबंध में वर्तमान यथास्थिति बनाए रखी जाएगी।"
हालांकि, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अंतरिम आदेश दिए जाने का नीति की योग्यता और उसके कार्यान्वयन से कोई लेना-देना नहीं है।
Case title - Master Nitesh Kumar, thru. his Mother Smt. Lalli Devi vs. State of U.P. thru. Addl. Chief Secy./Prin.Secy., Deptt. of Basic Education, Lko. and 4 others and connected appeal