इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संदेह के आधार पर 17 साल जेल में बिताने वाले आरोपी को बरी किया

Update: 2024-10-07 12:56 GMT

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह व्यक्ति को बरी किया, जिसे मई 2013 में सेशन कोर्ट द्वारा हत्या के अपराध के लिए दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। कोर्ट ने नोट किया कि शिकायतकर्ता और प्रत्यक्षदर्शी के बयान में भौतिक विरोधाभास थे। संदेह के लाभ के आधार पर बरी कर दिया गया।

जस्टिस अरविंद सिंह सांगवान और जस्टिस मोहम्मद अजहर हुसैन इदरीसी की पीठ ने इस तथ्य पर भी विचार किया कि अपीलकर्ता-आरोपी 17 साल की वास्तविक सजा और छूट के साथ कुल सजा के 20 साल के लिए न्यायिक हिरासत में था। इसके बावजूद, उसके मामले पर समय से पहले रिहाई के लिए विचार नहीं किया गया।

अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, मृतक/दिनेश के भाई शिकायतकर्ता ने शिकायत में आरोप लगाया कि 19 अक्टूबर, 2006 को वह और उसका भाई जो मछली विक्रेता है, घर लौट रहे थे, जब अपीलकर्ता-आरोपी (महफूज) और मुद्दू ने उसके भाई को रास्ते में रोक लिया और पैसे मांगे। जब मृतक ने इनकार कर दिया तो मुद्दू ने उसे पकड़ लिया और महफूज ने अपने हाथ में पकड़ी हुई पिस्तौल से उसे गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। शिकायतकर्ता ने पूरी घटना देखी।

यह भी आरोप लगाया गया कि ग्रामीण घटनास्थल पर एकत्र हुए और मुद्दू को पकड़ने की कोशिश की, जिसे मामूली चोटें आईं (और बाद में उसकी मौत हो गई) लेकिन वह अपनी बंदूक लहराते हुए भागने में सफल रहा।

दिलचस्प बात यह है कि इस मामले में हालांकि दो लोगों की हत्या कर दी गई, यानी दिनेश, जो शिकायतकर्ता का भाई है। मुद्दू, जो आरोपी-अपीलकर्ता का भाई है, मुद्दू की हत्या के संबंध में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई।

हालांकि, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया, ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता को दोषी ठहराया और अपने विवादित फैसले में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अब अपनी सजा को चुनौती देते हुए महफूज ने हाईकोर्ट का रुख किया, जिसमें उनके वकील ने तर्क दिया कि दो मौतें (दिनेश और मुद्दू) होने के बावजूद, केवल दिनेश की हत्या के लिए एफआईआर दर्ज की गई थी, मुद्दू की मौत के लिए नहीं।

अभियुक्त-अपीलकर्ता के वकील ने यह भी दावा किया कि पीडब्लू-1 (सूचनाकर्ता) और पीडब्लू-6 (नरेश) ने मुद्दू की हत्या की थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें बचाने के लिए एफआईआर दर्ज नहीं की थी। यह भी प्रस्तुत किया गया कि दोनों गवाहों यानी पीडब्लू-1 और पीडब्लू-6 के बयानों में भौतिक विरोधाभास थे।

पक्षकारों के वकील को सुनने और पूरे साक्ष्य की पुनः सराहना करने के बाद न्यायालय ने निम्नलिखित कारणों से वर्तमान अपील में योग्यता पाई:

1. सूचनाकर्ता पीडब्लू-1 और प्रत्यक्षदर्शी- पीडब्लू-6 के बयानों में भौतिक विरोधाभास हैं।

2. अभियोजन पक्ष यह स्पष्ट करने में विफल रहा कि अपीलकर्ता के भाई मुद्दू की हत्या के संबंध में कोई एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की गई, जिसने पीडब्लू-6 के अनुसार, मृतक दिनेश के साथ घटना स्थल पर हाथापाई की थी, जब मृतक दिनेश, शिकायतकर्ता के भाई पर अपीलकर्ता ने गोली चलाई और उसकी हत्या कर दी।

3. अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि घटनास्थल पर कई लोगों ने मुद्दू को पकड़ लिया और उसे लाठी और लोहे की छड़ों से बेरहमी से पीटा, जिसके परिणामस्वरूप उसके शरीर की सभी हड्डियाँ टूट गईं; उसकी घटनास्थल पर ही हत्या कर दी गई, लेकिन कोई पुलिस कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि एक संज्ञेय अपराध किया गया।

4. अपीलकर्ता को घटनास्थल पर कभी गिरफ्तार नहीं किया गया और घटना के एक साल बाद गिरफ्तार किया गया। उसके पास से कोई आग्नेयास्त्र बरामद नहीं हुआ।

5. पुलिस ने घटनास्थल पर कोई खाली कारतूस बरामद नहीं किया। उसे कभी फोरेंसिक जांच के लिए नहीं भेजा।

6. पीडब्लू-1 के अनुसार मृतक दिनेश को बन्दूक से गोली मारी गई, जबकि पीडब्लू-2, जो कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर हैं, के बयान से पता चलता है कि कोई कालापन या टैटू नहीं पाया गया, जिससे पता चलता है कि गोली दूर से चलाई गई थी।

7. जांच अधिकारी पीडब्लू-3 के अनुसार, उन्होंने पहले अपीलकर्ता के भाई मुद्दू का पंचायतनामा तैयार किया और फिर सूचनाकर्ता के भाई दिनेश का।

यहां तक ​​कि पीडब्लू-2, डॉ. नरेन्द्र कुमार, जिन्होंने पोस्टमार्टम किया, ने भी कहा कि उन्होंने पहले मुद्दू का और फिर दिनेश का पोस्टमार्टम किया, जिससे संदेह पैदा होता है कि दिनेश की हत्या से पहले मुद्दू की हत्या की गई थी और घटनास्थल पर भीड़ द्वारा पीट-पीटकर मार डाले गए मुद्दू की मौत के संबंध में कोई एफआईआर या जांच न होने से यह स्पष्ट है कि पुलिस ने उचित जांच नहीं की।

इसलिए अपीलकर्ता को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए। उपरोक्त के मद्देनजर, न्यायालय ने अपील को स्वीकार किया और दोषसिद्धि और सजा के आदेश के विवादित निर्णय को खारिज कर दिया।

केस टाइटल- महफूज बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [आपराधिक अपील नंबर - 180/2014]

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