तेलुगु फिल्म में बिहार के लोगों पर आपत्तिजनक डायलॉग विवाद: हाईकोर्ट ने OTT/Social Media प्लेटफार्मों पर प्रदर्शित फिल्मों के लिए प्रमाणन सिस्टम पर जवाब मांगा
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारत सरकार और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) से नेटफ्लिक्स, अमेज़ॅन प्राइम जैसे ओवर-द-टॉप (ओटीटी) आदि और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित फिल्मों के प्रमाणन के लिए स्थापित सिस्टम के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करने को कहा है।
जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने 2015 की तेलुगु फिल्म 'धी अंते धी' ('ताकतवार पुलिसवाला') के डब हिंदी वर्जन को जारी किए गए सेंसर सर्टिफिकेट को रद्द करने की मांग करने वाली जनहित याचिका (पीआईएल) पर विवरण मांगा। उक्त फिल्म में बिहार के लोगों पर आपमान-जनक डायलॉग कहे गए हैं।
कोर्ट ने CBFC से फिल्मों को सेंसर सर्टिफिकेट देने की पूरी प्रक्रिया का विवरण देते हुए जवाब भी मांगा है। मामले की अगली सुनवाई अगस्त में होगी।
हालांकि कोर्ट ने प्रतिवादी नंबर 3 (फिल्म के निर्माता) को कोई राय व्यक्त नहीं की या नोटिस जारी नहीं किया, लेकिन उसने केंद्र सरकार और CBFC को मामले में अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा।
लखनऊ निवासी दीपांकर कुमार द्वारा दायर जनहित याचिका में 'भारत' सरकार को यह निर्देश देने की मांग की गई कि वह 'अनुचित डायलॉग' वाली फिल्मों को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए सर्टिफिकेट देने के लिए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) के अध्यक्ष और सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करे।
जनहित याचिका याचिका में विशेष रूप से फिल्म 'ताकतवार पुलिसवाला' के कथित संवाद पर आपत्ति जताई गई, जिसमें पुलिसकर्मी के रूप में एक्टिंग करते हुए मैन एक्टर कहता है, "बिहार के किसी कोने से आकर आप यहां हैदराबाद में क्या कर रहे हैं? क्या आप बिहार से आकर यहां मुंबई की तरह गंदगी फैलाएंगे? यह यहां नहीं चलेगा।
अदालत ने मामले में नोटिस तब जारी किया जब वकील कुलदीप पति त्रिपाठी, जिन्हें अदालत की सहायता करने के लिए कहा गया, उन्होंने पीठ को सूचित किया कि फिल्म में कुछ बेहद आपत्तिजनक टिप्पणियां हैं, जो क्षेत्रीय पूर्वाग्रहों और विभाजनकारी भावनाओं को बढ़ावा दे सकती हैं। इसके परिणामस्वरूप वैमनस्य हो सकता है। विभिन्न राज्यों के निवासियों के बीच और संवैधानिक भावना को खतरे में डालते हुए सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने आदि की संभावना है।”
अदालत ने कहा कि यदि अदालत द्वारा मांगा गया जवाबी हलफनामा दायर नहीं किया गया तो प्रतिवादी नंबर 2 का जिम्मेदार राजपत्रित अधिकारी अगली तारीख पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यवाही में शामिल होगा।