अपहरण और जबरन वसूली मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह को मिली जमानत

Update: 2024-04-29 05:05 GMT

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शनिवार को पूर्व सांसद धनंजय सिंह को (नमामि गंगे परियोजना प्रबंधक के) अपहरण और जबरन वसूली मामले में जमानत दे दी। हालांकि, न्यायालय ने उनकी दोषसिद्धि को निलंबित करने या रोक लगाने की उनकी याचिका अस्वीकार कर दी।

सिंह और उनके सहयोगी संतोष विक्रम सिंह को पिछले महीने एमपी/एमएलए अदालत ने 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। अपनी दोषसिद्धि को चुनौती देते हुए सिंह और उनके सहयोगी हाईकोर्ट में चले गए।

इस बात पर जोर देते हुए कि राजनीति में शुचिता आवश्यक है, जस्टिस संजय सिंह की पीठ ने कहा कि अदालतों को दोषसिद्धि के फैसले पर रोक लगाने के लिए दुर्लभ और उचित मामलों में अपनी विवेकाधीन शक्ति का संयमपूर्वक और सावधानी से उपयोग करना चाहिए।

एकल न्यायाधीश ने कहा,

“हमारे लोकतंत्र का भविष्य ख़तरे में पड़ जाता है, जब ऐसे अपराधी नेता बनकर पूरी व्यवस्था का मज़ाक उड़ाते हैं। राजनीति में अपराधीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति खतरनाक है और यह लगातार बढ़ते भ्रष्टाचार के साथ-साथ हमारी लोकतांत्रिक राजनीति के अस्तित्व को भी नुकसान पहुंचा रही है।

इस पृष्ठभूमि के खिलाफ और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि सिंह ने 28 आपराधिक मामलों में बरी होने के आदेश सुरक्षित कर लिए हैं, उन कारणों के कारण कि गवाह मुकर गए, जैसा कि राज्य की ओर से बताया गया, जिसका उन्होंने खंडन नहीं किया। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि वर्तमान में उनके खिलाफ अभी भी 10 आपराधिक मामले लंबित हैं, कोर्ट को एमपी/एमएलए कोर्ट द्वारा पारित दोषसिद्धि के फैसले के संचालन और प्रभाव पर रोक लगाने के लिए कोई अच्छा आधार नहीं मिला।

सिंह के खिलाफ मामला मुजफ्फरनगर निवासी अभिनव सिंघल ने दर्ज कराया, जिसमें आरोप लगाया गया कि सिंह और उनके सहयोगी ने उनका अपहरण कर लिया और उन्हें सिंह के आवास पर ले जाया गया, जहां पूर्व सांसद पिस्तौल लेकर आए और उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उन पर नमामि गंगे परियोजना योजना के लिए कम गुणवत्तापूर्ण सामग्री आपूर्ति करने का दबाव डाला।

सिंह ने हाईकोर्ट के समक्ष दलील दी कि पुलिस ने राजनीतिक कारणों से उन्हें झूठा फंसाया और उनके खिलाफ झूठा मामला बनाया।

उनके वकील ने यह भी दलील दी कि वह दो बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य और एक बार संसद सदस्य रहे हैं। अब वह 2024 में सांसद का चुनाव लड़ना चाहते हैं।

इसे देखते हुए यह प्रार्थना की गई कि उनकी दोषसिद्धि को निलंबित कर दिया जाए, जिससे वह लोकसभा चुनाव लड़ सकें; अन्यथा भविष्य में अपरिवर्तनीय बरी होने की स्थिति में उसके नुकसान की भरपाई नहीं की जा सकती।

मामले के तथ्यों और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अभियोजन मामले की श्रृंखला गायब है, अदालत ने कहा कि आरोपी-अपीलकर्ता जमानत देने और सजा के निलंबन के प्रयोजनों के लिए संदेह का लाभ पाने के हकदार हैं।

हालांकि, न्यायालय ने उनकी दोषसिद्धि को निलंबित करने से इनकार करते हुए कहा,

“यह अक्सर देखा जाता है कि किसी व्यक्ति को दोषी ठहराए जाने के बाद, जो विधानसभा या संसद सदस्य था या है, अपनी सजा के संचालन और प्रभाव पर रोक लगाने के लिए सामान्य दलील देता है कि वह चुनाव लड़ना चाहता है और निर्णय के मामले में उसकी दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगाई गई तो वह चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित हो जाएगा। इसके परिणामस्वरूप उसे अपूरणीय क्षति और चोट होगी, लेकिन इस न्यायालय का मानना है कि प्रत्येक मामले पर विचार करने के साथ-साथ सभी आसपास की परिस्थितियां और अपराध की गंभीरता, पिछले आपराधिक इतिहास की प्रकृति आदि सहित अन्य कारक के आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिए।”

आगे कहा गया,

“कुछ अपराधों के लिए दोषी ठहराए जाने पर अयोग्यता अधिनियम बनाकर हासिल करने का उद्देश्य आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को राजनीति और शासन में प्रवेश करने से रोकना है। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति चुनाव की प्रक्रिया को प्रदूषित करते हैं, क्योंकि उन्हें चुनाव जीतने के लिए अपराध में शामिल होने से कोई परहेज नहीं है। जब लंबा आपराधिक इतिहास रखने वाले व्यक्ति निर्वाचित प्रतिनिधि बन जाते हैं और कानून निर्माता बन जाते हैं, तो वे लोकतांत्रिक व्यवस्था के कामकाज के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं।

इसके साथ ही उनकी अपील अब अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दी गई।

केस टाइटल- धनंजय सिंह और अन्य बनाम यूपी राज्य लाइव लॉ (एबी) 268/2024

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