दिल्ली-NCR में 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर तुरंत रोक लगे : सुप्रीम कोर्ट
दिल्ली और NCR में प्रदूषण के हालात पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और NCR में 10 साल से अधिक पुराने डीजल और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों पर रोक लगाने और उन्हें जब्त करने के आदेश दिए हैं।
सोमवार को सुनवाई करते हुए जस्टिस मदन बी लोकुर, जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ( CPCB) और परिवहन विभागों को ऐसे वाहनों की सूची वेबसाइट पर डालने का निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने CPCB को ये भी निर्देश दिया है कि दिल्ली NCR में प्रदूषण संबंधी शिकायत दर्ज करने के लिए सोशल मीडिया अकाउंट बनाया जाए जिस पर लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकें।
सुनवाई के दौरान जस्टिस लोकुर ने कहा, “ दिल्ली का प्रदूषण गंभीर, भयानक और दयनीय है। सैकड़ों लोगों को अपनी आजीविका कमाने के लिए काम करना है। आप उन्हें क्या कहेंगे ? प्रदूषण में काम करके खुद को मार डालो? "
सुप्रीम कोर्ट ने EPCA को आपातकालीन परिस्थितियों पर पहले से तय उपाय करने को भी कहा है। दरअसल EPCA की ओर से बताया गया कि प्रदूषण स्तर चिंताजनक है लेकिन सरकारें कदम नहीं उठा रही हैं।