मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री आवास योजना के घरों में लगे प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज चौहान के चित्र वाले टाइल को हटाने का दिया आदेश
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर पीठ ने बुधवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत बनाए गए घरों में लगे ऐसे टाइलों को हटाए जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज चौहान के चित्र हैं।
यह निर्देश न्यायमूर्ति संजय यादव और विवेक अग्रवाल की पीठ ने पत्रकार संजय पुरोहित की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। पुरोहित ने अपनी याचिका में कहा था कि ऐसा करके राज्य सरकार ने न केवल सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया है बल्कि ऐसा करके राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले इन लोगों के चित्र वाले इन टाइलों को लगाकर इससे फायदा उठाने का प्रयास किया है। ये टाइल्स इन घरों के प्रवेश द्वार पर और रसोई घर में लगाए गए हैं।
हाल में हुई एक सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि मध्य प्रदेश और इसके अधिकारियों ने इस तरह के टाइलों को लगाने के निर्देश को वापस ले लिया है। अधिकारियों को इनकी जगह पीएमएवाई का लोगो लगाने को कहा है।
इसे देखते हुए कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया। पर उसने कहा कि जो टाइल लगा दिये गए हैं उन्हें हटा दिया जाए।
“यह कहने की जरूरत नहीं है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के चित्र वाले टाइल लगाने का अधिकार राज्य के अधिकारियों को नहीं दिया गया है, सो राज्य के अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि जीतने भी इस तरह के टाइल प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगाए गए हैं उन्हें हटा लिए जाएँ और तीन महीने के भीतर इस पर हुए अमल के बारे में बताएं,” कोर्ट ने कहा।
इस मामले की अगली सुनवाई अब 20 दिसंबर को होगी।