व्हाट्सएप में शिकायत अधिकारी और दूसरे कानूनों का पालन करने के लिए याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, व्हाट्सएप को नोटिस जारी किया

Update: 2018-08-28 05:25 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को शिकायतों को दर्ज करने के लिए शिकायत अधिकारी नियुक्त करने और भारत के टैक्स अन्य कानूनों का अनुपालन करने की याचिका पर केंद्र सरकार और व्हाट्सएप को नोटिस जारी किया।

 जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन और जस्टिस इंदु मल्होत्रा ​​की  पीठ ने सेंटर फॉर एकाउंटबिलिटी एंड सिस्टमेटिक चेंज (सीएएससी) द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें दो सप्ताह में प्रतिक्रिया की मांग की गई है।

याचिका में कहा गया है कि व्हाट्सएप भारत का सबसे बड़ा संदेश मंच है जिसमें 20 करोड़ से अधिक सक्रिय उपयोगकर्ता हैं। बाजार की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप के पास 42 अमेरिकी डॉलर प्रति उपयोगकर्ता मूल्य है, जो इसे रु  5.76 लाख करोड़ की कंपनी बनाता है यानी किसी भी भारतीय कंपनी से बड़ी कंपनी। याचिकाकर्ता ने कहा है कि व्हाट्सएप शिकायत अधिकारी कि नियुक्ति और देश  के अन्य कानूनों के अनिवार्य प्रावधान का पालन नहीं करता।  2014-16 के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार  शांति भंग संबंधी अपराधों की 72,829 घटनाएं हुई और 2016 में कुल 3,64,526 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यह कहा गया है कि इस तरह के अफवाह आधारित अपराधों की वृद्धि व्हाट्सएप जैसी मैसेजिंग सेवाओं के उपयोगकर्ता द्वारा की गईं जो कानूनों की कमी के कारण नहीं बल्कि पूरी तरह कार्यपालिक की  उदासीनता के कारण है।  इस न्यायालय ने सुझाव दिया है कि लिंचिंग पर एक नया अपराध बनाया जा सकता है और इसके लिए एक उचित सजा निर्धारित की जा सकती है।

इसमें  कहा गया है कि एक तरफ अधिकारी व्हाट्सएप के साथ साझेदारी कर रहे हैं जबकि दूसरी बात यह है कि व्हाट्सएप आतंकवादी गतिविधियों पर जांच में भारतीय खुफिया एजेंसियों के साथ सहयोग नहीं कर रहा है।  व्हाट्सएप एक विदेशी कंपनी है जिसका  भारत में कोई कार्यालय या सर्वर नहीं है। भारत में पेमेंट  सेवा चलाने के लिए व्हाट्सएप भारत में अपना कार्यालय और भुगतान करने के लिए बाध्य है।

इसके अलावा भारत में उपयोगकर्ताओं के लिए शिकायत अधिकारी भी होना आवश्यक है। याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि व्हाट्सएप को बिना किसी जांच के अपने भुगतान और अन्य सेवाओं के साथ जारी रखने की अनुमति दी जा रही है। अफवाह आधारित अपराध विशेष रूप से पिछले कुछ सालों में  बढ़ गया है। 2012 में ऐसी अफवाहें बेंगलुरू से उत्तर पूर्व के लोगों के बड़े पैमाने पर पलायन का कारण बन गईं।

 जून 2014 में, भीड़ ने व्हाट्सएप पर हिंदू देवताओं की खराब छवियां दिखाने के कारण पुणे की सड़कों पर हमला किया।

 सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश) नियम, 2011 को 7 से अधिक वर्षों से अधिसूचित किया गया है, फिर भी प्राधिकरण भारतीय कानूनों का अनुपालन करने के लिए मध्यस्थता नहीं कर पाए हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि इसे प्रभावी बनाने के लिए कानून लागू किया जाना चाहिए। इसलिए भारत में ग्राहकों की शिकायतों को दर्ज करने और शिकायतों का समाधान करने के लिए शिकायत अधिकारी नियुक्त करने के लिए व्हाट्सएप को दिशानिर्देश देने की आवश्यकता है।

Similar News