सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्टों से कहा, वर्चुअल करेंसी के प्रचलन पर रोक संबंधी आरबीआई के सर्कुलर के बारे में कोई याचिका स्वीकार नहीं करें
सुप्रीम कोर्ट ने देश के हाईकोर्टों से कहा है कि वे वर्चुअल करेंसी के कारोबार पर प्रतिबंध के बारे में रिज़र्व बैंक के सर्कुलर के संबंध में कोई याचिका स्वीकार नहीं करें।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली और कलकत्ता हाईकोर्ट में इस बारे में आगे की कार्यवाही रोकने का आदेश देते हुए यह निर्देश जारी किया।
कोर्ट सिद्धार्थ डालमिया द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। डालमिया ने अपनी याचिका में दिल्ली और कलकत्ता हाईकोर्ट में लंबित मामलों को ट्रांसफर करने की मांग की है। पीठ ने रजिस्ट्री को आदेश दिया कि वह इस ट्रांसफर याचिका को पंजीकृत कर ले और नोटिस जारी कर दे और इन्हें रिट याचिका के साथ नत्थी कर दे।
अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई 2018 को होगी।
आरबीआई का सर्कुलर
रिज़र्व बैंक ने बिटकॉइन जैसी वर्चुअल करेंसी का प्रयोग करने वालों, करेंसी रखने वालों और इसका कारोबार करने वालों को सावधान करते हुए इस कारोबार में निहित जोखिमों से आगाह कराते हुए 6 अप्रैल 2018 को एक सर्कुलर जारी किया था।