कठुआ गैंगरेप : गवाहों की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सीलबंद स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी J&K सरकार
जम्मू-कश्मीर के कठुआ में आठ वर्षीया बच्ची के अपहरण, सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में तीन गवाहों की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर सरकार को जवाब दाखिल करने को कहा है।
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड और जस्टिस ए एम खानविलकर की पीठ ने तीनों गवाहों को केंद्रीय सुरक्षा बलों की सुरक्षा देने, केस को किसी अन्य एजेंसी को सौंपने और पुलिस पूछताछ की वीडियो रिकॉर्डिंग की इजाजत देने से इंकार कर दिया।
वहीं जम्मू कश्मीर सरकार ने कहा कि गवाहों की पुलिस टॉर्चर के आरोपों की अर्जी पर वो 24 घंटे में सीलबंद स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी।
दरसअल कठुआ गैंगरेप व हत्या मामले के तीन गवाहों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पुलिस पर टॉर्चर कर बयान लेने का आरोप लगाया है।
उनका कहना है कि गत सात जनवरी से 10 फरवरी के बीच आरोपी विशाल उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में उनके साथ था।याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि 19 मार्च से 31 मार्च के बीच जम्मू एवं कश्मीर पुलिस ने उसके साथ शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। उन्होंने जांच किसी निष्पक्ष एजेंसी को दी जाए, उन्हें केंद्रीय सुरक्षा बलों की सुरक्षा दी जाए और पुलिस पूछताछ की विडियो रिकार्डिंग की जाए।
सात मई को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले कठुआ से पठानकोट ट्रांसफर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले का ट्रायल रोजाना होगा और बंद कमरे में सुनवाई होगी।
सात मई को सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के कठुआ में आठ वर्षीया बच्ची के अपहरण, सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले के ट्रायल को कठुआ से 30 किलोमीटर दूर पंजाब के पठानकोट जिले में ट्रांसफर कर दिया था।
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड और जस्टिस इंदु मल्होत्रा की विशेष बेंच ने जम्मू-कश्मीर के पीड़ित के परिवार, जम्मू-कश्मीर सरकार और आरोपी लोगों से सर्वसम्मति से मामले को स्थानांतरित कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा, "निष्पक्ष ट्रायलसंविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन के मौलिक अधिकार) के तहत सिद्घांत है।" निष्पक्ष ट्रायल और भय विरोधाभासी अवधारणा है और दोनों के सह-अस्तित्व की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
यह कहा गया है कि निष्पक्ष ट्रायल का अर्थ है "वातावरण जहां पीड़ित, आरोपी व्यक्ति और गवाह सुरक्षित महसूस करते हैं और वे अदालत में भाग लेने से किसी भी भय से पीड़ित नहीं होते। “
दिशानिर्देशों की एक श्रृंखला जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि ट्रायल इन कैमरा होना चाहिए। इसका मकसद गवाहों की रक्षा करना और आरोपी को "सुरक्षित महसूस करना" है।
अदालत ने आदेश दिया कि पठानकोट जिला न्यायाधीश मुकदमे का संचालन करें और इसे किसी अन्य अदालत में न दें।
यह मुकदमा रणबीर दंड संहिता के प्रावधानों के तहत चलाया जाएगा। जम्मू-कश्मीर सरकार ट्रायल के लिए दुभाषिया प्रदान करेगी। दस्तावेजों का अनुवाद उर्दू से अंग्रेजी में किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर सरकार को एक विशेष सरकारी अभियोजक नियुक्त करने की अनुमति दी है और ट्रायल के दौरान पीड़ितों, वकीलों और आरोपी को सुरक्षा, परिवहन और अन्य सभी सहायक सुविधाएं प्रदान करने को कहा है।
अदालत ने सीबीआई को जांच सौंपने से इंकार कर दिया और कहा कि वह निष्पक्ष ट्रायल के उद्देश्य से मामले को स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है।
मुख्य न्यायाधीश मिश्रा ने कहा कि जांच की जा चुकी है, 9 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर अपराध शाखा द्वारा आरोपपत्र दायर किया जा चुका है और यदि आवश्यक हो तो यह विकल्प हमेशा पूरक जांच के लिए खुला रहता है।
मुख्य न्यायाधीश मिश्रा ने मौखिक रूप से कहा, "जब चार्जशीट दायर की जा चुकी है तो हमें एक और एजेंसी क्यों चाहिए?"
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह ट्रायल की निगरानी जारी रखेगा और इसलिए देश भर में किसी भी अन्य अदालत में पठानकोट जिला न्यायाधीश के आदेशों पर शिकायत या अपील पर सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने दिन-दर-दिन आधार पर एक फास्ट ट्रैक परीक्षण का आदेश दिया है और कहा है कि गवाह की मुख्य और जिरह को बिना स्थगित किए सुनवाई की जानी चाहिए।
इस मामले में कुल 221 गवाह हैं। अदालत ने 9 जुलाई को आगे की सुनवाई के लिए मामला सूचीबद्ध किया है।
अदालत ने मामले के सभी रिकॉर्ड कठुआ जिला और सत्र न्यायाधीश की अदालत से पठानकोट अदालत में पुलिस एस्कॉर्ट के तहत मुहरबंद कवर में भेजे जाने का आदेश दिया है।
सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय ने वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम द्वारा पेश किए गए जम्मू-कश्मीर सरकार के सुझाव को स्वीकार करते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर की बजाय कठुआ जिले के बाहर मुकदमा स्थानांतरित करना बेहतर होगा। कठुआ जिला न्यायाधीश की जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त न्यायिक रिपोर्ट के बाद अदालत के फैसले को मजबूत किया गया और "संकेत दिया गया" कि सीबीआई जांच की मांग करने वाले स्थानीय वकीलों ने अपराध शाखा टीम को चार्जशीट दर्ज करने की इजाजत ना देकर न्याय के प्रशासन में बाधा डाली थी। अदालत ने अभियुक्त के एक वकील द्वारा उठाए गए सबमिशन पर भी ध्यान नहीं दिया कि अपराध शाखा की जांच खुद ही विवादित है और मामले की जांच उचित परीक्षण सुनिश्चित नहीं करेगी।
मुख्य न्यायाधीश मिश्रा ने जवाब दिया, "हम जांच पर टिप्पणी नहीं करेंगे। हम यहां पीड़ितों और आरोपी दोनों के लिए उचित ट्रायल की मौलिक अवधारणा पर हैं।"
सुनवाई के दौरान चार करीबी जिलों - उधमपुर, सांबा, जम्मू और रामबन में परीक्षण को स्थानांतरित करने के लिए विचार किया गया था। हालांकि पीड़ितों और आरोपी के वकील कठुआ से उनकी दूरी के कारण उनमें से किसी पर भी समझौते तक नहीं पहुंच सके। आखिरकार वे सभी पठानकोट पर सहमत हुए, जो कठुआ से 30 किमी दूर है और पंजाब की सीमा में है।
पीड़िता के पिता चंडीगढ़ में स्थानांतरण चाहते थे, लेकिन आरोपी ने विरोध किया था। पीड़िता के पिता के लिए वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने तर्क दिया कि "पुलिस ने अच्छा काम किया है" और सीबीआई जांच की मांग "एक तले हुए अंडे को तोड़ने का प्रयास" है।
जयसिंह ने पहले तर्क दिया था कि सीबीआई जांच की मांग राज्य पुलिस जांच को प्रभावित करने का प्रयास है जिसके कारण आठ लोगों की गिरफ्तारी हुई। इन आरोपियों में पुलिसकर्मी भी शामिल हैं जिनपर सबूत नष्ट करने का संदेह है।
इस मामले में चार्जशीट दायर की गई है।