वकीलों का काम रोको हड़ताल : सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव को सम्मन भेजा [आर्डर पढ़े]

Update: 2018-05-03 04:42 GMT

वकीलों के काम रोको हड़ताल पर गौर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव को सम्मन भेजा है जिन्होंने हड़ताल का आह्वान किया।

न्यायमूर्ति एके गोएल और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा की पीठ ने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष उत्तम मजूमदार और सचिव अमल कुमार मुखोपाध्याय को 9 जुलाई 2018 को अदालत में मौजूद रहने को कहा है ताकि उनसे पूछा जा सके कि इस अदालत द्वारा निर्धारित क़ानून का उल्लंघन करने के कारण उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए।

कोर्ट ने इस मामले में एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। याचिकाकर्ता ने कहा कि 19 फरवरी 2018 से कलकत्ता हाई कोर्ट वकीलों के हड़ताल के कारण एक अजीबोगरीब परिस्थिति झेल रहा है। जब कोर्ट ने एटोर्नी जनरल से काम रोको हड़ताल के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि आगे की कार्रवाई के लिए उन लोगों को नोटिस जारी किया जाना चाहिए जिन्होंने इस हड़ताल का आह्वान किया है।

कोर्ट ने कहा, “...उपरोक्त आदेश देते हुए हम इस बात से अवगत हैं कि अब यह हड़ताल ख़त्म कर दी गई है। पर इससे ये लोग हड़ताल का आह्वान करने और इस कोर्ट द्वारा क़ानून बनाए जाने के बावजूद न्याय तक लोगों की पहुँच में बाधा पहुंचाने के आरोपों से मुक्त नहीं हो जाते।

कोर्ट ने हालांकि विशेष अनुमति याचिका को निरस्त करते हुए याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट में आवेदन देने को कहा और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव को भेजे गए नोटिस को लंबित मानने को कहा।


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