ड्राइविंग करते समय मोबाइल फोन का उपयोग करने वाले ड्राइवरों का लाइसेंस रद्द करें: राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा [आर्डर पढ़े]
राजस्थान उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अतिरिक्त पुलिस आयुक्त-यातायात, जोधपुर को निर्देश दिया है कि ड्राइविंग करते समय अपने मोबाइल फोन का उपयोग करने वाले ड्राइवरों का लाइसेंस रद्द किया जाए।
न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास और न्यायमूर्ति रामचंद्र सिंह झाला की बेंच ने एडिशनल एडवोकेट जनरल राजेश पंवार द्वारा सूचित किए जाने के बाद ये दिशा निर्देश जारी किए कि ड्राइविंग करते समय कई ड्राइवर मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे थे।
अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि ये कई दुर्घटनाओं का कारण बन रहा है। इसके बाद इस तरह के वाहन चालकों की तस्वीरों और अन्य प्रमाण-पत्रों को संबंधित आरटीओ को उनके लाइसेंस रद्द करने के लिए अग्रेषित करने का निर्देश दिया गया।
न्यायालय ने आदेश दिया, "उपरोक्त को देखते हुए राज्य सरकार के साथ-साथ अतिरिक्त पुलिस आयुक्त-यातायात, जोधपुर को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया जाता है कि वाहन चलाने के दौरान कोई वाहन चालक मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करेगा और यदि यह पाया जाता है कि वाहन चालक वाहन को चलाने के दौरान मोबाइल उपयोग कर रहे हैं तो फिर वाहनों और ड्राइवरों के अन्य प्रमाण-पत्र जब्त करने के बाद इस तरह के ग़लत व्यक्ति के ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द करने के लिए संबंधित आरटीओ को भेजा जा सकता है। " आरटीओ और अधिकारियों को आगे कानून के अनुसार रद्दीकरण के लिए कार्यवाही शुरू करने के लिए निर्देशित किया गया और संबंधित चालक को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद लाइसेंस रद्द करने को कहा गया।
इस मामले को अब 22 मई को न्यायालय के समक्ष अनुपालन रिपोर्ट देने की दिशा में सूचीबद्ध किया गया है।