अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के तहत मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर पद पर पदोन्नति के लिए पीएचडी की आवश्यकता नहीं : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

Update: 2018-04-25 06:10 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के तहत एक मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर पद पर पदोन्नति के लिए पीएचडी की आवश्यकता नहीं है।

दरअसल इलाहाबाद उच्च न्यायालय विश्वविद्यालय द्वारा संशोधित अध्यादेश (कार्यकारी) के खंड 12 (19) की व्याख्या करते हुए, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) द्वारा जो दवा के संकाय के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित करता है,  कहा गया कि इसकी पूर्ति अध्यादेश (कार्यकारी) में निर्धारित 'अन्य स्थितियों' में क्लॉज 12 (5) शामिल होगा जिसमें प्रोफेसर पद पर पदोन्नति के लिए पीएचडी डिग्री अनिवार्य है।

उच्च न्यायालय ने ये अवलोकन एक प्रोफेसर की याचिका की अनुमति देते हुए किया जिन्होंने पीएचडी के पद के लिए दूसरों के अधिकार को चुनौती दी थी।

अध्यादेश के विभिन्न खंडों का जिक्र करते हुए पीठ ने कहा: "अध्यादेश (कार्यकारी) में निर्धारित अन्य शर्तें क्लॉज 12 (6) से 12 (18) के संदर्भ में हैं और खंड 12 (5) नहीं हैं। उच्च न्यायालय की जांच कि मेडिकल कॉलेज में शिक्षण कर्मचारियों के पास क्लॉज 12 (5) में निर्धारित योग्यता होनी चाहिए, क्लॉज 12 (19) प्रस्तुत करेगा। क्लॉज 6.4.8 और क्लॉज 12.5 मेडिकल कॉलेजों में काम कर रहे शिक्षण कर्मचारियों के लिए अपरिहार्य हैं क्योंकि उन्हें एमसीआई द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा शासित किया जाएगा। "

 पीठ ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और उच्च शिक्षा में मानकों के रखरखाव के उपायों के लिए शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता के यूजीसी विनियम, यह प्रदान करते हैं कि चिकित्सा के संकाय में शिक्षकों के लिए  मानदंड / स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के नियम, भारत सरकार द्वारा

लागू होंगे। यह भी कहा गया कि एमसीआई नियमों के तहत एमडी / एमएस मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर पद के लिए नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता है।

 इसके बाद पीठ ने उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया और रिट याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए अन्य बिंदुओं पर फिर से विचार के लिए मामला वापस भेज दिया।


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