कठुआ रेप और हत्या मामला : जम्मू से बाहर सुनवाई ट्रांसफर करने को लेकर राज्य सरकार को नोटिस, SC ने पीड़ितों व वकीलों की सुरक्षा के आदेश दिए [आर्डर पढ़े]

Update: 2018-04-16 15:55 GMT

कठुआ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में पीड़िता के पिता की ओर से  केस की सुनवाई को जम्मू कश्मीर से बाहर ट्रांसफर करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर राज्य को नोटिस जारी कर दिया है।  मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चन्द्रचूड की पीठ ने पीड़िता के परिवार के सदस्यों और अधिवक्ताओं दीपिका सिंह राजावत और तालिब हुसैन को सुरक्षा देने का आदेश दिया है।

 8 वर्षीय पीड़िता के जैविक पिता द्वारा दाखिल रिट याचिका की सोमवार को तत्काल सुनवाई शुरू होने पर याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित वरिष्ठ वकील  इंदिरा जयसिंह ने प्रार्थना की कि जम्मू और कश्मीर राज्य के बाहर चंडीगढ़  में सुनवाई की कार्यवाही हो - "हमारी एकमात्र चिंता यह है कि राज्य में वातावरण अत्यधिक ध्रुवीकरण हो गया है और इसलिए ये निष्पक्ष सुनवाई के लिए उपयुक्त नहीं है ... आप पहले ही अपराध शाखा के आरोप पत्र दाखिल करने में बाधा डालते हुए स्थानीय वकीलों के मुद्दे पर निबट चुके हैं।

 वकील दीपिका सिंह राजावत को स्थानीय मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता के परिवार का प्रतिनिधित्व करने से रोकने का प्रयास.. पुलिस ने शिकायत की है कि वे घंटे के लिए चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाए ... वहां वकील( राजावत) पर हमला किया गया है, जिनकी पांच साल की बेटी है ... उसे मामला छोड़ने को कहा गया था ... वकील तालिब हुसैन, जो एक ही समुदाय (पीड़ित के परिवार के रूप में) के हैं और अभियोजन की सहायता कर रहे हैं, को भी हमलों का सामना करना पड़ा ... इसलिए , हमने प्रार्थना की है कि परीक्षण इसकी निकटता को देखते हुए चंडीगढ़ में स्थानांतरित किया जा सकता है  ... " "हमने याचिका में प्रतिवादी के रूप में जम्मू और कश्मीर राज्य को शामिल किया है क्योंकि अभियोजन का बोझ राज्य पर है ... हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि जांच में प्रकृति या तरीके से कोई शिकायत नहीं है ... वास्तव में, मेरे पूरे करियर में, यह सबसे अच्छी पुलिस जांच है जिसे मैंने देखा है ... सभी डीएनए रिपोर्ट रिकॉर्ड पर हैं ... आरोपी की विधिवत पहचान हुई है ... एक आरोपपत्र पहले से ही दर्ज किया गया है उसमें संकेत है कि अन्य षड्यंत्रकारियों के संबंध में आगे की जांच अभी भी चल रही है ... ",

उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल परीक्षण के लिए ही ये मांग की गई है। जांच के स्थानांतरण की मांग नहीं की गई है। जब एक वकील ने स्वतंत्र एजेंसी को जांच के हस्तांतरण के लिए लिखित सबमिशन अग्रिम करने के लिए अदालत की अनुमति मांगी, तो जयसिंह  ने जोर देकर कहा, "यह एक जनहित याचिका नहीं है ... यह याचिका पिता की ओर से है जो अपनी बेटी की मृत्यु का बोझ उठाने में अकेले ही हैं ..जब पुलिस एक अच्छा काम करती है, तो यह हमारा कर्तव्य है कि वह इतनी जोर से और स्पष्ट हो ... जांच को पूर्ववत करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ... जांच का कोई स्थानांतरण नहीं हो सकता है सीबीआई को ... क्योंकि जांच अभी भी लंबित है, राज्य में प्रचलित वातावरण को देखते हुए, अदालत जांच पर नजर रखने के लिए सहमत हो सकती है ... " मुख्य रूप से स्थानीय पुलिस द्वारा जांच की जानी है ... अगर कोई सबूत हैं कि जांच सही तरीके से नहीं चल रही है, तो केस एक स्वतंत्र एजेंसी को स्थानांतरित किया जा सकता है।”

पीड़ित और मुआवजे के संबंध में उपरोक्त याचिकाकर्ता-व्यक्ति के दावों को खारिज करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी करते हुए कहा, "एक उदाहरण है- जहां POCSO अधिनियम के तहत किसी अपराध में हमने 10 लाख रुपये का अतिरिक्त मुआवजा दिया है।  ... "

जम्मू-कश्मीर राज्य के लिए स्थायी वकील शोएब आलम ने कहा, "आरोपपत्र दायर किया गया है और मजिस्ट्रेट ने संज्ञान ले लिया है ... परीक्षण के हस्तांतरण के लिए याचिका के संबंध में, 28 अप्रैल तक का समय दिया जा सकता  है  जो सुनवाई की अगली तारीख है। पीड़ित के परिवार को पहले से ही पांच कर्मियों की सुरक्षा प्रदान की गई है ...  वकीलों के लिए उनका प्रतिनिधित्व करते हुए हालांकि कोई लिखित शिकायत नहीं हुई है, राज्य सरकार उन्हें सुरक्षा देगी ... "

 पीठ ने सोमवार को नोट किया, "निष्पक्ष सुनवाई अनुच्छेद 21 के तहत सही करने के लिए अविभाज्य है ... इस मामले को रेखांकन के लिए पीड़ित और वकीलों की सुरक्षा की आवश्यकता है। अदालत में पीड़ितों के हितों की रक्षा का अधिकार है ... पीड़िता के परिवार के लिए अंतरिम सुरक्षा जारी रहेगी ...ये  सुरक्षा स्थानीय वकील ( राजावत और  हुसैन) और उनके परिवार के सदस्यों को भी प्रदान की जाएगी। ..हम जांच के हस्तांतरण के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना चाहते।” जयसिंह के अनुरोध पर  बेंच ने कहा कि जो सुरक्षा प्रदान की गई है वह सादे कपड़ों में होगी। पीठ ने यह भी कहा कि किशोर गृह में सुरक्षा, जिसमें किशोर अभियुक्त वर्तमान में रह रहा है,  किशोर न्याय अधिनियम की भावना के अनुसार, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को उससे मिलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।  पीठ ने सोमवार को सुरक्षा, ट्रांसफर और गवाह सुरक्षा के मामले में  27 अप्रैल को सुनवाई की जाएगी।


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