दिल्ली की अदालत ने राजपाल यादव और पत्नी को लोन ना चुकाने पर दोषी करार दिया, 23 अप्रैल को सजा का ऐलान
दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव, उनकी पत्नी और कंपनी को पांच करोड़ रुपये के लोन से जुड़े मामले में दोषी करार दिया है। सजा का ऐलान 23 अप्रैल को होगा।
अडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट (ईस्ट) अमित अरोड़ा ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि सबूत संदेह से परे जाकर आरोपियों को दोषी साबित कर रहे हैं। एक बार जब आरोपी ने यह मान लिया कि संबंधित चेक उसके बैंक खाते से जुड़े हैं और उन पर साइन भी उसी के हैं तो फिर शिकायतकर्ता को चेक बाउंस का केस दायर करने का हक मिल गया।
आरोपियों पर शिकायतकर्ता की ओर से दिया गया पैसा उधार था ना कि निवेश। यादव ने कानूनी तरीके से लिए गए उधार के बदले ही शिकायतकर्ता को चेक जारी किए थे। आरोपी अपनी ही गलती का फायदा नहीं उठा सकता।
गौरतलब है कि दिल्ली की कंपनी मुरली प्रॉजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने यादव और अन्य के खिलाफ चेक बाउंस की शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायतकर्ता का कहना था कि राजपाल यादव ने अप्रैल 2010 में 'अता पता लापता' नामक अपनी फिल्म पूरी करने के लिए इनसे मदद मांगी थी। इसके बाद 30 मई 2010 में दोनों के बीच एक समझौता हुआ और उन्होंने आरोपियों को 5 करोड़ का लोन दे दिया।राजपाल यादव को शिकायतकर्ता को 8 करोड़ लौटाने थे।
इससे पहले 2013 में दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल यादव को दस दिन के लिए जेल की सजा सुनाई थी। यादव की पत्नी राधा यादव को भी अदालत का सत्र चलने तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।