केरल हाईकोर्ट ने 9 साल की लड़की के बलात्कार और हत्या के आरोपी की मौत की सजा बरकरार रखी [निर्णय पढ़ें]
उसे उम्मीद थी कि वह अपने पिता की तरह व्यवहार करेगा। उन्होंने उसका गला घोंट दिया, उसे रोने से रोका, उससे बलात्कार किया और इस प्रक्रिया में उसकी हत्या कर दी, पीठ ने कहा।
केरल उच्च न्यायालय ने हाल ही में 9 वर्षीय लड़की से बलात्कार और हत्या के आरोपी व्यक्ति की मौत की सजा बरकरार रखी। पीड़िता उसकी उसकी बेटी की दोस्त थी।
दरअसल मदरसा जाने के लिए रास्ते में लड़की अपने दोस्त के घर गई ताकि उसे भी अपने साथ ले जाए।
अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि उसकी दोस्त का पिता उस समय घर पर अकेला था और उसने उसके साथ बलात्कार किया फिर उसका गला घोंट दिया और वह मर गई। अभियोजन पक्ष के मुताबिक आरोपी ने बेडरूम में मृत शरीर को छिपा दिया गया था और बाद में उसने मृत शरीर को बाथरूम में स्थानांतरित कर दिया। कहा गया था कि उस घर के परिसर में स्थित सेप्टिक टैंक में मृत शरीर का निपटारा करना था। ट्रायल कोर्ट मंजेरी ने अब्दुल नासर को दोषी ठहराया और उसे मौत की सजा सुनाई। न्यायमूर्ति ए.एम. शफीक और न्यायमूर्ति पी सोमाराजन की एक खंडपीठ ने अपील खारिज कर दी और टिप्पणी की कि सबूत पुख्ता हैं और वे केवल अभियुक्त के अपराध करने को साबित करते हैं, अपराध में उसकी सहभागिता बहुत अच्छी तरह साबित हुई है।
यह देखते हुए कि अपराध बहुत क्रूर और न्यायिक दिमाग के साथ-साथ पूरे समुदाय को चौंकाने वाला है, बेंच ने मौत की सजा की पुष्टि करते हुए कहा: "इस मामले से संबंधित परिस्थितियां आगे बढ़ाती हैं I 9 साल की उम्र की बच्ची मदरसे में साथ जाने के लिए उसके दोस्त के घर जाती है।उसे घर में ले जाया जाता है और 45 वर्ष की उम्र का पुरुष उसे शिकार बनाता है। उसे उम्मीद थी कि वह अपने पिता की तरह व्यवहार करेगा। उन्होंने उसका गला घोंट दिया, उसे रोने से रोका, उससे बलात्कार किया और इस प्रक्रिया में उसकी हत्या कर दी।
उसने मृत शरीर को अपनी चारपाई के नीचे रखा। इसके बाद इसे सेप्टिक टैंक में छुपाने के इरादे से बाथरूम ले जाया गया। दुर्लभतम से भी भी दुर्लभ मामले के दायरे से बाहर ले जाने के लिए कोई कमजोर पड़ने वाली परिस्थितियां नहीं हैं। "