दुर्घटना के बाद वाहन की स्थिति दिखाने वाले साइट मैप के आधार पर ही ये नहीं माना जा सकता कि वाहन गलत दिशा में था: SC [निर्णय पढ़ें]

Update: 2018-04-07 13:57 GMT

 दुर्घटना के बाद जहां मोटर वाहन पड़ा पाया गया, उससे यह अनुमान लगाने का आधार नहीं हो सकता कि यह प्रासंगिक समय पर उस स्थान पर या आसपास के स्थान पर ही चलाया जा रहा था। 

सुप्रीम कोर्ट ने मंगला राम बनाम द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में, मोटर दुर्घटना दावे के मामले में मुआवजा बढ़ाते हुए कहा है कि उस स्थान को चिह्नित करने वाले साइट के नक्शे के आधार पर ये नहीं माना जा सकता कि जहां मोटर वाहन दुर्घटना के बाद पाया गया,  वह प्रासंगिक समय पर उसी स्थान या उसके आसपास चलाया जा रहा था।

 इस मामले में मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल ने दुर्घटना के साइट मैप का  संदर्भ  देते हुए दावा किया था कि दावेदार गलत दिशा में सड़क के बीच से एक फुट दूर मोटर साइकिल चला रहा था।

अपील में उठने वाले प्रश्नों में से एक यह था कि क्या ट्रिब्यूनल यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि दावेदार भी लापरवाह था और उसने समान रूप से योगदान दिया था, जो केवल साइट मानचित्र पर निर्भर करता है, जहां उस स्थान का संकेत मिलता है जहां मोटरसाइकिल दुर्घटना के बाद पड़ी थी।

 भारत के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की पीठ ने दावेदार द्वारा उठाए गए विवाद के साथ सहमति जताई कि दुर्घटना के बाद जहां मोटर वाहन पड़ा पाया गया, उससे यह अनुमान लगाने का आधार नहीं हो सकता कि यह प्रासंगिक समय पर उस स्थान पर या आसपास के स्थान पर ही चलाया जा रहा था।

  पीठ ने कहा: "यह सुरक्षित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि इस प्रकृति की दुर्घटना के बाद अपील करने वाले को उसके घुटने के ऊपर  दाहिने पैर में गंभीर चोट लगी और तेजी से आ रही एक जीप ने टक्कर के  बाद  मोटरसाइकिल को दूर  धकेल दिया होगा।

 न तो ट्रिब्यूनल और न ही हाईकोर्ट ने स्थल के नक्शे में बताया गया स्थान देखा है जहां दुर्घटना हुई जोकि गलत दिशा  में सड़क के मध्य से एक फुट पर था। हालांकि साइट मानचित्र के अनुसार यह पता लगता है कि उसी स्थान पर मोटरसाइकिल पड़ी पाई गई थी। लेकिन ये यह मानने का आधार नहीं हो सकता कि अपीलकर्ता उस वक्त मोटरसाइकिल को सड़क की गलत साइड पर पर चला रहा था। "

अदालत ने यह भी कहा कि इस बात का कोई सबूत पेश नहीं किया गया कि जिस वक्त वाहन ने टक्कर मारी, मोटरसाइकिल सड़क की गलत साइड पर चलाई जा रही थी।

बेंच ने कहा कि  इसके भी कोई सबूत नहीं है कि दुर्घटना के समय अपीलार्थी द्वारा लापरवाही से मोटरसाइकिल चलाई जा रही थी।


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