एयरसेल मैक्सिस केस : कार्ति को पटियाला हाउस कोर्ट से राहत,16 अप्रैल तक गिरफ्तारी पर रोक
INX मीडिया मामले में सीबीआई केस में दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिलने और ED केस में सुप्रीम कोर्ट से 27 मार्च तक गिरफ्तारी से सरंक्षण मिलने के बाद 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाले से जुड़े एयरसेल मैक्सिस मामले में भी कार्ति चिदंबरम को शनिवार को बड़ी राहत मिल गई।
पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष सीबीआई अदालत ने कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी पर 16 अप्रैल तक रोक लगा दी। विशेष जज ओपी सैनी ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को अंतरिम जमानत पर तीन सप्ताह के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने कहा कि इस दौरान कार्ति बगैर अनुमति देश छोड़कर नहीं जाएंगे तथा जांच अधिकारियों द्वारा बुलाने पर उनको जांच में शामिल होना होगा।
गौरतलब है कि INX मीडिया मामले में हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद शुक्रवार को कार्ति ने जज ओपी सैनी की विशेष अदालत में अंतरिम जमानत की याचिका दायर की थी। एयरसेल मैक्सिस मामले में सीबीआई ने 2011 और ईडी ने 2012 में एफआईआर दर्ज की थी।
शनिवार को कार्ति की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि एयरसेल मैक्सिस मामले में न तो कार्ति पर कोई आरोप है और न ही जांच एजेंसी के पास ऐसा कुछ दिखाने के लिए है कि कार्ति FIPB (फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड) अधिकारियों को जानते हैं। इसके अलावा कार्ति का नाम एफआईआर में भी नहीं था बल्कि उन्हें सीबीआई ने बतौर गवाह 2014 में बुलाया था। इसीलिए जब तक सीबीआई उनके खिलाफ कोर्ट में कुछ पेश नहीं करती तब तक कार्ति अंतरिम जमानत पाने के हकदार हैं।
वहीं सीबीआई और ईडी ने कोर्ट में अंतरिम जमानत याचिका का विरोध किया। उनका कहना था कि कार्ति को अंतरिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए। ईडी व सीबीआई ने अंतरिम जमानत याचिका पर विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए तीन सप्ताह का समय मांगा और कहा कि तब तक कार्ति को कोई भी अंतरिम राहत न दी जाए लेकिन कोर्ट ने 16 अप्रैल तक कार्ति की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।