सुप्रीम कोर्ट ने छह साल की लड़की के साथ रेप और हत्या के अभियुक्त की फांसी की सजा पर रोक लगाई
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने छह साल की लड़की के साथ बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या के दोषी एक व्यक्ति की फांसी की सजा पर रोक लगा दी है।
छोटकू नामक इस व्यक्ति को निचली अदालत ने छह साल की एक लड़की के साथ बलात्कार के बाद उसकी हत्या करने का दोषी पाया था और उसको फांसी की सजा सुनाई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने उसकी सजा को सही ठहराया था।
उसकी फांसी की सजा की पुष्टि करते हुए पीठ ने कहा था, “...छह साल की एक लड़की के साथ बलात्कार तक ही उसकी नृशंसता सीमित नहीं रही और उसने उसकी हत्या भी कर दी”।
पीठ ने कहा, “...हमारी राय में यह मामला विरलों में भी विरल है...25 साल के इस युवक ने अपने विकृत आचरण और अस्वाभाविक यौन पिपासा के कारण समाज में जीवित रहने का अधिकार खो चुका है, उसे मौत की सजा से कम कोई सजा नहीं सुनाई जा सकती”।