मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फिल्म ‘ पद्मावत’ के प्रदर्शन की सुरक्षा करने के निर्देश दिए [आर्डर पढ़े]

Update: 2018-02-04 12:18 GMT

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट  ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि फिल्म 'पद्मावत'  के प्रदर्शन और वितरण जुडे लोगों और दर्शकों को पर्याप्त सुरक्षा और संरक्षण प्रदान किया जाए।

यएक  अंतरिम निर्देश जारी करते हुए अदालत ने राज्य में उन सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स के 200 मीटर की दूरी के भीतर, जहां फिल्म 'पद्मावत' का प्रदर्शन किया जाना है, किसी भी व्यक्ति, समूह या प्रदर्शनकारियों के आग्नेयास्त्र ले जाने पर रोक लगा दी है  जो संपत्ति को नुकसान या क्षति का कारण हो सकता है।

 जस्टिस वंदना कासेरकर ने कहा, “ सुप्रीम कोर्ट  द्वारा दिए गए फैसले के प्रकाश में और रिट याचिका संख्या 36/2018 के मामले में उत्तरदाता सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। "

 अदालत ने वायकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर की गई याचिका की सुनवाई के दौरान, जिसमें कहा गया था कि सिनेमा मालिकों और वितरकों द्वारा बार-बार अनुरोध और अनुस्मारक के बावजूद राज्य की निष्क्रियता बनी हुई है,  'पद्मावत' के प्रदर्शन के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय अपनाने के लिए आदेश जारी किए।

याचिकाकर्ता ने रिट याचिका संख्या 36/2018 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आधार बनाया जिसमें विभिन्न राज्यों द्वारा फिल्मों के वितरण और संबंधित राज्यों में प्रदर्शन के बैन को हटाने के आदेश दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने और फिल्म के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए पुलिस संरक्षण प्रदान करने के निर्देश दिए थे।


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