हिरासत में मौत पर पुलिस अधिकारी के खिलाफ सीबीआई जांच के हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ राजस्थान की अपील सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की

Update: 2018-01-26 07:15 GMT

सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसए बोबडे और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव ने वृहस्पतिवार को राजस्थान सरकार की विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी। राज्य सरकार ने यह याचिका राजस्थान हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर की थी जिसमें पुलिसकर्मियों के खिलाफ हिरासत में मौत पर दायर एफआईआर को सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था।

हाई कोर्ट ने रुबाबुद्दीन शेख बनाम गुजरात राज्य मामले में दिए गए फैसले के आधार पर यह आदेश दिया। इस फैसले में कहा गया था,

यह सर्वविदित है कि जब राज्य के पुलिस अधिकारी अपराध में संलग्न होते हैं और जब वे ही मामले की जांच कर रहे होते हैं, तो यह उचित और न्याय के हित में होगा कि यह जांच सीबीआई को सौंप दिया जाए जो कि इस जांच को आगे बढाने के लिए उचित अथॉरिटी हैं।” 

हाई कोर्ट ने इस आदेश के लिए West Bengal v. The Committee for Protection of Democratic Rights, West Bengal & Ors. मामले में आए फैसले पर भी भरोसा किया।

अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, “हाई कोर्ट ने अपने आदेश के लिए कोई कारण नहीं दिया है। उसने दो मामलों के फैसलों पर भरोसा किया है जिसमें मामलों के ट्रांसफर के आदेश जांच में गड़बड़ी पाए जाने के बाद दिए गए थे। यद्यपि वर्तमान मामले में मौत हिरासत में हुई है, इसमें पुलिस अत्याचार की बात नहीं है। स्थानीय पुलिस को इसकी जांच नहीं करने देना पुलिस के मनोबल को कमजोर करेगा।”

पीठ ने कहा, “आप हमें यह कह रहे हैं कि हम पक्षकार की बात मानें और हाई कोर्ट की नहीं। यह हमारे मनोबल के लिए अच्छा नहीं होगा। इस बारे में क़ानून स्पष्ट है। हम इस याचिका को स्वीकार नहीं कर सकते।” सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया।

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