SC ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने के लिए नियमों को लागू करने के लिए याचिका पर राज्यों को नोटिस भेजा [याचिका पढ़े]

Update: 2018-01-05 04:31 GMT

 सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न  (रोकथाम, निषेध) अधिनियम 2013 के प्रावधानों को बिना देरी किए लागू करने की मांग की गई है।

याचिकाकर्ता इनीशिएटिव्स फॉर इनक्लूजन  फाउंडेशन के लिए पेश  वरिष्ठ वकील संजय  पारिख ने कहा कि यहां तक कि स्थानीय जिला अधिकारी और शिकायत समिति भी नियुक्त नहीं की जा रही हैं और पीडि़तों के पास शिकायत दर्ज करने का कोई मंच नहीं है, ऐसे मामलों में भी बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम को अपनी वास्तविक भावना में लागू नहीं किया जा रहा है।

चीफ जस्टिस  दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली एक बेंच ने चार हफ्तों के भीतर सभी राज्यों से इस पर जवाब मांगा है।

बेंच ने समितियों के गठन और कानून के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए तंत्र की रिपोर्ट मांगी है।

मुख्य प्रार्थनाएं 

1) राज्यों को आगे की देरी के बिना कानून को पूरी भावना में लागू करने का निर्देश

 2) राज्यों को जिला अधिकारियों को पूर्ण समर्थन देने का निर्देश देना।

 3) सभी संगठनों से वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट का संग्रह सुनिश्चित करें।

 4)  दर्ज किए गए मामलों की संख्या के बारे में ऐसी रिपोर्ट और जानकारी सुनिश्चित करें, जो समेकित हैं।

 5) सुनिश्चित करें कि रिपोर्ट सार्वजनिक की गई हैं।


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